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Rishabh Pant Fraud Case: साकेत कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व क्रिकेटर मृणांक सिंह को जारी किया समन

भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने धोखाधड़ी मामले (Rishabh Pant Fraud Case) में दिल्ली की साकेत कोर्ट में याचिका दायर की है. ऋषभ पंत ने हरियाणा के एक क्रिकेटर मृणांक सिंह (Former Haryana cricketer Mrinank Singh) पर एक करोड़ 63 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

former Haryana cricketer Mrinank Singh
फोटो.
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Published : May 24, 2022, 4:49 PM IST

नई दिल्ली: भारत के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत ने हरियाणा के एक क्रिकेटर पर एक करोड़ 63 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट में याचिका दायर की है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभितेष कुमार ने ऋषभ पंत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के क्रिकेटर मृणांक सिंह (Haryana cricketer Mrinank Singh) को 19 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

ऋषभ पंत की शिकायत के मुताबिक मृणांक सिंह ने उसे अच्छी कीमत पर महंगी घड़ियां दिलाने की पेशकश की थी. इसके अलावा मृणांक ने पंत से गहने समेत महंगी वस्तुएं भी ली थीं, जिसे उसने नहीं लौटाया. मृणांक सिंह फिलहाल एक दूसरे मामले में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है. साकेत कोर्ट ने आर्थर रोड जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मृणांक सिंह को 19 जुलाई को पेश करें.

ऋषभ पंत की शिकायत (Rishabh Pant Fraud Case) के मुताबिक मृणांक सिंह ने पंत को बताया कि उसने लग्जरी घड़ियां, बैग, आभूषण खरीदने और बेचने का व्यवसाय शुरू किया है. उसने पंत से झूठे वादे किए कि वह उनके लिए बहुत सस्ते दामों पर लग्जरी घड़ियां और अन्य सामान खरीद सकता है. इसके बाद ऋषभ पंत ने मृणांक सिंह को एक बड़ी राशि ट्रांसफर कर दी.

इसके अलावा उन्होंने कुछ कीमती सामान भी मृणांक को दिए, ताकि वह उन सामानों को फिर से बेचकर पंत को भारी मुनाफा दे सके. बाद में पैसे के लेनदेन को लेकर जब विवाद आगे बढ़ा, तो ऋषभ पंत ने मृणांक सिंह को लीगल नोटिस भेजा‌. तब दोनों के बीच एक करोड़ 63 लाख रुपये लौटाने को लेकर समझौता हुआ, जिसके आधार पर मृणांक सिंह ने ऋषभ पंत को चेक जारी किया. जब ऋषभ पंत ने इस चेक को फरवरी 2021 में बैंक में लगाया तो वो चेक बाउंस हो गया. उसके बाद ऋषभ ने साकेत कोर्ट में चेक बाउंस का केस दर्ज कराया.

नई दिल्ली: भारत के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत ने हरियाणा के एक क्रिकेटर पर एक करोड़ 63 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट में याचिका दायर की है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभितेष कुमार ने ऋषभ पंत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के क्रिकेटर मृणांक सिंह (Haryana cricketer Mrinank Singh) को 19 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

ऋषभ पंत की शिकायत के मुताबिक मृणांक सिंह ने उसे अच्छी कीमत पर महंगी घड़ियां दिलाने की पेशकश की थी. इसके अलावा मृणांक ने पंत से गहने समेत महंगी वस्तुएं भी ली थीं, जिसे उसने नहीं लौटाया. मृणांक सिंह फिलहाल एक दूसरे मामले में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है. साकेत कोर्ट ने आर्थर रोड जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मृणांक सिंह को 19 जुलाई को पेश करें.

ऋषभ पंत की शिकायत (Rishabh Pant Fraud Case) के मुताबिक मृणांक सिंह ने पंत को बताया कि उसने लग्जरी घड़ियां, बैग, आभूषण खरीदने और बेचने का व्यवसाय शुरू किया है. उसने पंत से झूठे वादे किए कि वह उनके लिए बहुत सस्ते दामों पर लग्जरी घड़ियां और अन्य सामान खरीद सकता है. इसके बाद ऋषभ पंत ने मृणांक सिंह को एक बड़ी राशि ट्रांसफर कर दी.

इसके अलावा उन्होंने कुछ कीमती सामान भी मृणांक को दिए, ताकि वह उन सामानों को फिर से बेचकर पंत को भारी मुनाफा दे सके. बाद में पैसे के लेनदेन को लेकर जब विवाद आगे बढ़ा, तो ऋषभ पंत ने मृणांक सिंह को लीगल नोटिस भेजा‌. तब दोनों के बीच एक करोड़ 63 लाख रुपये लौटाने को लेकर समझौता हुआ, जिसके आधार पर मृणांक सिंह ने ऋषभ पंत को चेक जारी किया. जब ऋषभ पंत ने इस चेक को फरवरी 2021 में बैंक में लगाया तो वो चेक बाउंस हो गया. उसके बाद ऋषभ ने साकेत कोर्ट में चेक बाउंस का केस दर्ज कराया.

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