शिमला: जिला शिमला में सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूल भी 7 नवंबर तक बंद रहेंगे. उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. यदि कोई स्कूल प्रबंधन इस अवधि के बीच स्कूल खोलता है या बच्चों को जबरन कक्षाएं लगाने के लिए बुलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. ऐसा करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.
शिक्षा विभाग ने स्कूलों में फेस्टिवल ब्रेक 1 से 6 नवंबर तक घोषित की थी. 7 को रविवार का अवकाश है. शिमला जिला के कई निजी स्कूलों ने यह अवकाश घोषित नहीं किया था. इसमें ज्यादातर स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त थे. उनका कहना था कि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार इतनी छुट्टियां नहीं दी जाती.
बीते वीरवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्तों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में कोरोना के मामलों पर चर्चा की गई थी. मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने स्तर पर छुट्टियां घोषित करने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था. जिसके बाद उपायुक्त शिमला की ओर यह अधिसूचना जारी की गई है.
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