शिमला: हिमाचल में अब फिल्म की शूटिंग करने के लिए निर्माताओं को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. देवभूमि में फिल्मशूट के लिए आवेदन करते ही एक हफ्ते के भीतर मंजूरी मिल सकेगी. राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अर्बन बॉडी की 7 सेवाओं को मंजूर करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है. इसके अलावा शहरी निकायों से संबंधित कुछ अन्य सेवाओं को भी समय सीमा में बांधा गया है. इनमें सड़क निर्माण ट्रेड लाइसेंस सहित सात सेवाएं शामिल है.
सड़क निर्माण की अनुमति के लिए 15 दिन
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के अनुसार सड़क निर्माण की अनुमति के लिए 15 दिन, अनुमति देने से पहले निरीक्षण के लिए 7 दिन, संपत्ति कर, खाली भूमि पर कर के लिए वित्त वर्ष पूरा होने के 30 दिन के भीतर बिल जारी करना होगा. इसी प्रकार 7 दिन के भीतर व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस 15 दिन के भीतर साइनस लाइसेंस देना होगा.
निर्माण संबंधी सामान के भंडारण की अनुमति 15 दिन के भीतर
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि निर्माण संबंधी सामान के भंडारण की अनुमति 15 दिन के भीतर प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि इन सभी सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा. नगर निगम में सहायक आयुक्त नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी और नगर पंचायत में सचिव आवेदन लेने के लिए मनोनीत किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सेवाएं निर्धारित समय में ना मिलने की स्थिति में नगर निगम आयुक्त व नगर परिषद, नगर पंचायत स्तर पर एसडीएम को अपील कर सकते हैं.
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि अधिकारी सेवा प्रदान करने में विफल रहता है या उचित कारण के बिना ऐसी सेवा प्रदान करने में देरी कर रहा है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हिमाचल में पहले ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है. इस अधिनियम के तहत नागरिकों को समयबद्ध तरीके से विभागों के माध्यम से 188 समय बस सेवाएं प्रदान की जा रही है. जिसमें लगभग 13000 अधिकारियों को नामित किया गया है. राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी