ETV Bharat / city

HP Assembly Elections: आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मी बैलेट पेपर के माध्यम से कर सकेंगे मतदान

हिमाचल विधानसभा चुनाव (HP Assembly Elections) में इस बार डॉक्टर, पत्रकार सहित अन्य आवश्यक सेवाएं देने वाले भी वोट डाल सकेंगे. चुनाव आयोग द्वारा इस बार आवश्यक सेवांए देने वाले मतदाताओं को मतपत्र से वोट डालने की सुविधा दी है. पढ़ें पूरी खबर...

HP Assembly Elections
हिमाचल में चुनाव
author img

By

Published : Oct 18, 2022, 7:27 PM IST

Updated : Oct 19, 2022, 6:10 AM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव (HP Assembly Elections) में इस बार डॉक्टर, पत्रकार सहित अन्य आवश्यक सेवाएं देने वाले भी वोट डाल सकेंगे. चुनाव आयोग द्वारा इस बार आवश्यक सेवांए देने वाले मतदाताओं को मतपत्र से वोट डालने की सुविधा दी है. इसके लिए इन श्रेणियों के मतदाता संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12-डी भरकर दे सकते हैं. इसके लिए आवेदक को संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन नोडल अधिकारी से सत्यापित कराना होगा. यह आवदेन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के भीतर देना होगा. (vote through belt paper)

जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, एंबुलेस में सेवाएं देने वाले कर्मियों, अग्निशमन सेवाओं, एचआरटीसी के ड्राइवर एवं कंडक्टर, एचपी मिल्क फेडरेशन तथा दुग्ध सहकारी सभाओं के दूध की सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों, चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत पत्रकारों, जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटरों तथा टर्नर के साथ-साथ विद्युत विभाग के इलेक्ट्रिशियन व लाइनमैन मतपत्र से अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की है.

HP Assembly Elections
फोटो.

डीसी शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि इन श्रेणियों के मतदाता संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12-डी भरकर दे सकते हैं. इसके लिए आवेदक को संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन नोडल अधिकारी से सत्यापित कराना होगा. यह आवदेन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के भीतर देना होगा.

जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने बताया कि पहली बार चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम मतदान करने की सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए वह बीएलओ के माध्यम से 12-डी फॉर्म भर कर जमा करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का मौलिक अधिकार है तथा सभी मतदाताओं को अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए.

करसोग: यहां मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. जिसमें करसोग निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विभागों में आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों का वोट सुनिश्चित करवाने के लिए भाग लिया. उन्होंने कहा कि जरूरी सेवाओं में तैनात कर्मचारी और अधिकारी बेल्ट पेपर के माध्यम से मतदान कर सकते हैं. इसके लिए आवश्यक सेवाओं ने तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को फॉर्म 12 डी भर कर 21 अक्टूबर तक रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना होगा. हिमाचल के करसोग में आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारी व अधिकारी बेल्ट पेपर के माध्यम से सकेंगे. इसके लिए इन कर्मचारियों व अधिकारियों को फार्म 12-डी भरना होगा.

HP Assembly Elections
फोटो.

इस मौके पर सुरेंद्र ठाकुर ने कहा की (HP Assembly Elections) आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारी व अधिकारी फार्म 12-डी भर कर बेल्ट पेपर के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकतें हैं. उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए की अपने अपने विभागो में ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए, जो आवश्यक सेवाओं में तैनात होने के कारण मतदान के दिन 12 नवंबर को अपनी ड्यूटी के कारण मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी कर्मचारियों व अधिकारियों का मतदान फॉर्म 12-डी के माध्यम से सुनिश्चित करवाया जाए, ताकि वे कर्मचारी अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित न रह सकें.

उन्होंने कहा की आवश्यक सेवाओं में तैनात सभी कर्मचारियों को चिन्हित कर वोट सुनिश्चित करवाने के लिए फॉर्म 12-डी भर कर क्षेत्र के सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी के पास 21 अक्तूबर तक जमा करवाएं, उसके बाद आने वाले फाॅर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे. सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में तैनात सभी चिन्हित किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए उपमंडल मुख्यालय पर विशेष मतदान केंद्र बनाया जाएगा, जहां पर सभी चिन्हित कर्मचारी मतदान दिवस 12 नवम्बर से पूर्व बेल्ट पेपर के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: खबरदार! बिलासपुर एसपी को अगर गिफ्ट दिया तो नहीं होगा स्वीकार, घर के बाहर चस्पा किया नोटिस

शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव (HP Assembly Elections) में इस बार डॉक्टर, पत्रकार सहित अन्य आवश्यक सेवाएं देने वाले भी वोट डाल सकेंगे. चुनाव आयोग द्वारा इस बार आवश्यक सेवांए देने वाले मतदाताओं को मतपत्र से वोट डालने की सुविधा दी है. इसके लिए इन श्रेणियों के मतदाता संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12-डी भरकर दे सकते हैं. इसके लिए आवेदक को संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन नोडल अधिकारी से सत्यापित कराना होगा. यह आवदेन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के भीतर देना होगा. (vote through belt paper)

जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ, एंबुलेस में सेवाएं देने वाले कर्मियों, अग्निशमन सेवाओं, एचआरटीसी के ड्राइवर एवं कंडक्टर, एचपी मिल्क फेडरेशन तथा दुग्ध सहकारी सभाओं के दूध की सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों, चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत पत्रकारों, जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटरों तथा टर्नर के साथ-साथ विद्युत विभाग के इलेक्ट्रिशियन व लाइनमैन मतपत्र से अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की है.

HP Assembly Elections
फोटो.

डीसी शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि इन श्रेणियों के मतदाता संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12-डी भरकर दे सकते हैं. इसके लिए आवेदक को संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन नोडल अधिकारी से सत्यापित कराना होगा. यह आवदेन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के भीतर देना होगा.

जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने बताया कि पहली बार चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम मतदान करने की सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए वह बीएलओ के माध्यम से 12-डी फॉर्म भर कर जमा करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का मौलिक अधिकार है तथा सभी मतदाताओं को अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए.

करसोग: यहां मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. जिसमें करसोग निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विभागों में आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों का वोट सुनिश्चित करवाने के लिए भाग लिया. उन्होंने कहा कि जरूरी सेवाओं में तैनात कर्मचारी और अधिकारी बेल्ट पेपर के माध्यम से मतदान कर सकते हैं. इसके लिए आवश्यक सेवाओं ने तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को फॉर्म 12 डी भर कर 21 अक्टूबर तक रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना होगा. हिमाचल के करसोग में आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारी व अधिकारी बेल्ट पेपर के माध्यम से सकेंगे. इसके लिए इन कर्मचारियों व अधिकारियों को फार्म 12-डी भरना होगा.

HP Assembly Elections
फोटो.

इस मौके पर सुरेंद्र ठाकुर ने कहा की (HP Assembly Elections) आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारी व अधिकारी फार्म 12-डी भर कर बेल्ट पेपर के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकतें हैं. उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए की अपने अपने विभागो में ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए, जो आवश्यक सेवाओं में तैनात होने के कारण मतदान के दिन 12 नवंबर को अपनी ड्यूटी के कारण मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी कर्मचारियों व अधिकारियों का मतदान फॉर्म 12-डी के माध्यम से सुनिश्चित करवाया जाए, ताकि वे कर्मचारी अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित न रह सकें.

उन्होंने कहा की आवश्यक सेवाओं में तैनात सभी कर्मचारियों को चिन्हित कर वोट सुनिश्चित करवाने के लिए फॉर्म 12-डी भर कर क्षेत्र के सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी के पास 21 अक्तूबर तक जमा करवाएं, उसके बाद आने वाले फाॅर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे. सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में तैनात सभी चिन्हित किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए उपमंडल मुख्यालय पर विशेष मतदान केंद्र बनाया जाएगा, जहां पर सभी चिन्हित कर्मचारी मतदान दिवस 12 नवम्बर से पूर्व बेल्ट पेपर के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: खबरदार! बिलासपुर एसपी को अगर गिफ्ट दिया तो नहीं होगा स्वीकार, घर के बाहर चस्पा किया नोटिस

Last Updated : Oct 19, 2022, 6:10 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.