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बिना Registration हिमाचल प्रदेश में NO एंट्री, ई-पास के लिए ऐसे करें अप्लाई - Himachal news

हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है. हिमाचल आने के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट या डबल रोज वैक्सीनेशन जरूरी है. प्रदेश में प्रवेश के लिए covidepass.hp.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर के ई-पास प्राप्त किया जा सकता है.

e pass himachal pradesh 2021
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Published : Sep 8, 2021, 3:39 PM IST

शिमलाः हिमाचल प्रदेश आने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है. हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है. हिमाचल आने के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट या डबल रोज वैक्सीनेशन जरूरी है. प्रदेश में प्रवेश के लिए covidepass.hp.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर के ई-पास प्राप्त किया जा सकता है.

प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश आने वालों के लिए यह शर्त रखी गई है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से बाहरी राज्य जाने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर आवाजाही करने वाले लोगों को इससे छूट दी गई है, लेकिन इन लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा रोजाना हिमाचल प्रदेश में काम के लिए आने वाले कामगारों को भी रजिस्ट्रेशन की शर्त से छूट दी गई है.

बता दें कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच प्रदेश सरकार की ओर से लोगों हिमाचल प्रदेश में आवाजाही करने वालों की ट्रेसिंग के लिए यह फैसला लिया गया था. हालांकि हिमाचल प्रदेश में आने जाने के लिए किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाई गई है, लेकिन प्रदेश में आने के लिए केवल रजिस्ट्रेशन के साथ आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट या डबल डोज वैक्सीनेशन अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सह-प्रभारी नियुक्त

शिमलाः हिमाचल प्रदेश आने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है. हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है. हिमाचल आने के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट या डबल रोज वैक्सीनेशन जरूरी है. प्रदेश में प्रवेश के लिए covidepass.hp.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर के ई-पास प्राप्त किया जा सकता है.

प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश आने वालों के लिए यह शर्त रखी गई है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से बाहरी राज्य जाने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर आवाजाही करने वाले लोगों को इससे छूट दी गई है, लेकिन इन लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा रोजाना हिमाचल प्रदेश में काम के लिए आने वाले कामगारों को भी रजिस्ट्रेशन की शर्त से छूट दी गई है.

बता दें कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच प्रदेश सरकार की ओर से लोगों हिमाचल प्रदेश में आवाजाही करने वालों की ट्रेसिंग के लिए यह फैसला लिया गया था. हालांकि हिमाचल प्रदेश में आने जाने के लिए किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाई गई है, लेकिन प्रदेश में आने के लिए केवल रजिस्ट्रेशन के साथ आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट या डबल डोज वैक्सीनेशन अनिवार्य है.

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