शिमला: हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (Himachal Pradesh Urban Development Authority) यानी हिमुडा (Himuda) के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है. हिमुडा के निदेशक मंडल ने कर्मचारियों व पेंशनर्स को संशोधित वेतनमान व पेंशन देने का फैसला लिया है. शिमला में हिमुडा के निदेशक मंडल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया. शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हिमुडा कर्मियों से जुड़े कई और फैसले भी लिए गए.
निदेशक मंडल ने (Himuda Board of Directors) हिमुडा में लिपिक, स्टेनो टाइपिस्ट, कनिष्ठ अभियन्ता सिविल व इलेक्ट्रिकल, जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल, सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर व विधि सहायक के प्रारम्भिक भर्ती व प्रमोशन नियमों में संशोधन की भी मंजूरी प्रदान की. साथ ही टेक्निशियन व चालक के भर्ती नियमों में छूट व वरिष्ठ आशुलिपिक के एक पद के लिए सेवा मानदंड में छूट की अनुमति दी गई. यही नहीं, हिमुडा में लिपिक, स्टेनो टाइपिस्ट, कनिष्ठ अभियन्ता सिविल व इलेक्ट्रिकल, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, स्टेनो टाइपिस्ट, कनिष्ठ प्रारूपकार सिविल, सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर व विधि सहायक के 42 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने को स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा सहायक अभियन्ता के तीन पदों को प्रमोट करने की मंजूरी प्रदान की गई. बैठक के दौरान निदेशक मंडल ने धर्मशाला में नई आवासीय कॉलोनी स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की. यहां प्रथम चरण में 158 प्लॉटों का निर्माण करने के उपरान्त इच्छुक प्रार्थियों को आबंटित किया जाएगा. हिमुडा ने इन प्लॉटों के आबंटन के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित करने की तिथि निर्धारित की है. आवेदनों की छानबीन के उपरान्त 10 नवंबर को ड्रॉ निकाला जायेगा और प्लाट बांटे जाएंगे.
धर्मशाला कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं के लिए 127 करोड़ रूपये के प्राक्कलन की भी मंजूरी प्रदान की गई है. इसके अतिरिक्त शिमला में हवाई अड्डे के नजदीक जाठियादेवी में भी प्रथम चरण के प्लॉटों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपये के प्राक्कलन की मंजूरी भी प्रदान की. बैठक में बद्दी, परवाणू, शिमला व रोहडू क्षेत्रों में व्यावसायिक संपत्तियां बेचने की अनुमति प्रदान की गई जिसकी अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रुपये है.
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