शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसएचओ नीरज राणा की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि 6 जनवरी तक बढ़ा दी है. 24 दिसंबर को प्रदेश उच्च न्यायालय ने नीरज राणा (Himachal High Court on SHO Neeraj Rana) को 31 दिसंबर तक अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की थी. अभियोजन पक्ष की ओर से शुकवार को तीनों याचिकाओं में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई.
न्यायाधीश सी बी बारोवालिया ने तीनो याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 6 जनवरी (Interim anticipatory bail of SHO Neeraj Rana) के लिए निर्धारित कर दी. एसएचओ पर रिश्वत लेने, जान से मारने की कोशिश करने व गाड़ी में चरस रखने का आरोप है. यह आरोप है कि वह मवेशियों को पठानकोट ले जाने वाली गाड़ी के परमिट देने के एवज में 25 हजार रुपए रिश्वत लेने पहुंचा था.
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रिश्वत लेने के बाद विजिलेंस टीम को राणा ने अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया था और फरार हो गया था. नीरज राणा की गाड़ी में चिट्टा भी मिला है. आरोपी नीरज राणा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली का रहने वाला है. साल 2010 में वह बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था.
नीरज राणा का प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड भी हमीरपुर और नादौन थाने में ही कटा है. बाद में वह विजिलेंस विभाग शिमला (Vigilance Department Shimla) में तैनात रहा. यहां से कांगड़ा जिले के जवाली में बतौर थाना प्रभारी बनाया गया. साल 2020 में नीरज राणा को नादौन थाने का प्रभारी तैनात किया गया था.
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