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वाहन दुर्घटना मामले में हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश, मृतक के आश्रितों को 10.17 लाख मुआवजा दे HRTC

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचआरटीसी यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम को मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के तहत मृतक हेमराज (Himachal High Court order in vehicle accident case) के आश्रितों को 10 लाख 17 हजार रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं. पढ़ें पूरा मामला...

Himachal High Court
हिमाचल हाईकोर्ट
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Published : May 17, 2022, 9:51 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचआरटीसी यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम को मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के तहत मृतक हेमराज के आश्रितों को 10 लाख 17 हजार रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं. इस राशि को नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने (Himachal High Court order in vehicle accident case) अपीलार्थी की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित किये.

अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोलन के उस निर्णय को संशोधित किया जिसके तहत मृतक के आश्रितों को सिर्फ छह लाख 73 हजार रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश दिये गए थे. मामले के अनुसार मृतक वाकनाघाट से शिमला की तरफ जा रहा था, जिसे हिमाचल परिवहन की वॉल्वो बस के ड्राइवर ने टक्कर मारी. दुर्घटना में हेम राज को गंभीर चोटें आई और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई.

मृतक के आश्रितों ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोलन (Motor Vehicle Accident Tribunal Solan) के समक्ष मुआवजे के लिए याचिका दायर की. ट्रिब्यूनल ने पाया कि मृतक की जान हिमाचल परिवहन की वॉल्वो बस के ड्राइवर की गलती से गई है, इसलिए ट्रिब्यूनल ने हिमाचल परिवहन निगम को आदेश दिए कि वह मृतक के आश्रितों को छह लाख 73 हजार रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ मुआवजा अदा करे. इस निर्णय को मृतक के आश्रितों ने हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती देकर गुहार लगाई थी कि ट्रिब्यूनल ने कम मुआवजा आंका है, इसलिए इसे संशोधित कर मुआवजे की राशि को बढ़ा दी जाए.

ये भी पढ़ें: हिमाचल हाई कोर्ट की बड़ी व्यवस्था, सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ही आएंगे नौतोड़ भूमि मामले

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचआरटीसी यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम को मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के तहत मृतक हेमराज के आश्रितों को 10 लाख 17 हजार रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं. इस राशि को नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने (Himachal High Court order in vehicle accident case) अपीलार्थी की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित किये.

अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोलन के उस निर्णय को संशोधित किया जिसके तहत मृतक के आश्रितों को सिर्फ छह लाख 73 हजार रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश दिये गए थे. मामले के अनुसार मृतक वाकनाघाट से शिमला की तरफ जा रहा था, जिसे हिमाचल परिवहन की वॉल्वो बस के ड्राइवर ने टक्कर मारी. दुर्घटना में हेम राज को गंभीर चोटें आई और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई.

मृतक के आश्रितों ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोलन (Motor Vehicle Accident Tribunal Solan) के समक्ष मुआवजे के लिए याचिका दायर की. ट्रिब्यूनल ने पाया कि मृतक की जान हिमाचल परिवहन की वॉल्वो बस के ड्राइवर की गलती से गई है, इसलिए ट्रिब्यूनल ने हिमाचल परिवहन निगम को आदेश दिए कि वह मृतक के आश्रितों को छह लाख 73 हजार रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ मुआवजा अदा करे. इस निर्णय को मृतक के आश्रितों ने हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती देकर गुहार लगाई थी कि ट्रिब्यूनल ने कम मुआवजा आंका है, इसलिए इसे संशोधित कर मुआवजे की राशि को बढ़ा दी जाए.

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