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IGMC में रोगियों को खाना वितरण करने वाली कैंटीन के आवंटन पर HC ने लगाई रोक

आईजीएमसी शिमला में रोगियों को खाना वितरण करने वाली कैंटीन के आवंटन पर रोक लगा दी गई है. आरोप है कि कैंटीन अधिकतम दरों पर आवंटित की गई है, जिससे सरकारी राजकोष पर अवांछित भार पड़ेगा.

हिमाचल हाईकोर्ट
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Published : Aug 3, 2021, 8:41 PM IST

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने आईजीएमसी शिमला में रोगियों को खाना वितरण करने वाली कैंटीन के आवंटन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रथम दृश्य पाया कि उक्त कैंटीन का आवंटन नियमों के विपरीत किया जा रहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई.

प्रार्थी यदुपति ठाकुर द्वारा दायर याचिका के अनुसार आईजीएमसी शिमला में रोगियों के लिए खाना वितरण वाली कैंटीन का आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है. आरोप है कि कैंटीन अधिकतम दरों पर आवंटित की गई है, जिससे सरकारी राजकोष पर अवांछित भार पड़ेगा.

प्रार्थी के अनुसार कैंटीन आवंटन की प्रक्रिया 2020 में पूरी कर दी गई थी, जबकि इस बाबत वित्तीय स्वीकृति फरवरी 2021 में ली गयी. प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन ने पूरी निविदा एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने इरादे से की है. प्रार्थी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस आवंटन प्रक्रिया को अवैध घोषित कर रद्द किया जाए.

ये भी पढ़ें: बागपत (यूपी) के डीएम व एसपी को हिमाचल HC का अवमानना नोटिस, 25 अगस्त को पेश होने के आदेश

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने आईजीएमसी शिमला में रोगियों को खाना वितरण करने वाली कैंटीन के आवंटन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रथम दृश्य पाया कि उक्त कैंटीन का आवंटन नियमों के विपरीत किया जा रहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई.

प्रार्थी यदुपति ठाकुर द्वारा दायर याचिका के अनुसार आईजीएमसी शिमला में रोगियों के लिए खाना वितरण वाली कैंटीन का आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है. आरोप है कि कैंटीन अधिकतम दरों पर आवंटित की गई है, जिससे सरकारी राजकोष पर अवांछित भार पड़ेगा.

प्रार्थी के अनुसार कैंटीन आवंटन की प्रक्रिया 2020 में पूरी कर दी गई थी, जबकि इस बाबत वित्तीय स्वीकृति फरवरी 2021 में ली गयी. प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन ने पूरी निविदा एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने इरादे से की है. प्रार्थी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस आवंटन प्रक्रिया को अवैध घोषित कर रद्द किया जाए.

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