शिमला: प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला डाउनडेल, फागली में सरकारी भूमि पर अवैध शेड बनाने से जुड़े मामले में मुख्य सचिव, सहित नगर निगम शिमला के आयुक्त व पुलिस अधीक्षक शिमला को नोटिस जारी किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह आदेश प्रार्थी टेक चंद द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वह फागली में कुष्ठ रोगियों के लिए बनाए गए सरकारी आवास में रह रहा है और दो अन्य कुष्ठ रोगी उक्त भवन में रहते हैं. इन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से चार स्थायी घर और 38 अस्थायी शेड बनाए हैं. आरोप है कि उन्हें वर्ष 2013 में सरकारी आवास आवंटित किए गए थे, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों को सरकारी आवास की आवश्यकता नहीं थी ,क्योंकि उनके पुराने घर पहले से ही मौजूद है. प्रार्थी ने उक्त कालोनी में अवैध काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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