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हेरोइन तस्कर को कोर्ट ने सुनाई सजा, 3 साल की जेल के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना

रामपुर में चिट्टे के आरोपी को तीन साल बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 28 जुलाई 2017 को गश्त के दौरान आरोपी को 10.30 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया था.

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Published : Apr 9, 2021, 8:24 PM IST

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने आज एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चिट्टे की तस्करी करने वाले सीताराम को 3 साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, अगर आरोपी जुर्माना नहीं देगा, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

आरोपी से 2017 में बरामद हुआ था चिट्टा

उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 28 जुलाई 2017 को गश्त के दौरान आरोपी को 10.30 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा 31 हजार रुपये कैश भी बरामद किए गए थे. उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद सीताराम व युवराज को गिरफ्तार किया और फिर अदालत में पेश किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने योगराज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया दिया और सीताराम को कोर्ट ने जुर्माने के साथ 3 साल की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: अवैध कटान मामला: आदेश की पालना न होने से नाराज HC ने तलब किये वन विभाग के प्रधान सचिव

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने आज एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चिट्टे की तस्करी करने वाले सीताराम को 3 साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, अगर आरोपी जुर्माना नहीं देगा, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

आरोपी से 2017 में बरामद हुआ था चिट्टा

उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 28 जुलाई 2017 को गश्त के दौरान आरोपी को 10.30 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा 31 हजार रुपये कैश भी बरामद किए गए थे. उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद सीताराम व युवराज को गिरफ्तार किया और फिर अदालत में पेश किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने योगराज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया दिया और सीताराम को कोर्ट ने जुर्माने के साथ 3 साल की सजा सुनाई है.

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