शिमला: वैसे तो हिमाचल सरकार कई तरह की स्वास्थ्य योजनाएं चलाई हैं, लेकिन कुछ गंभीर बीमारियों के फौरन इलाज के लिए तुरंत बड़ी रकम की जरूरत होती है. ऐसे ही मरीजों के लिए सीएम रिलीफ फंड (CM Relief Fund in Himachal ) वरदान साबित होता है. इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति में प्रदेश की जनता को आर्थिक मदद भी सीएम रिलीफ फंड से की जाती है. हिमाचल में विगत चार साल के दौरान 69 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता मरीजों को दी गई है. इस सहायता में आपात स्थिति में आर्थिक मदद भी शामिल है.
हिमाचल में समय-समय पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं सहित आम जनता भी सीएम रिलीफ फंड में अंशदान देती है. आंकड़ों के अनुसार चार साल में प्रदेश भर में 28,535 पात्र लोगों को 69 करोड़, 39 लाख, 86,378 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई. ये मदद इलाज और अन्य आपात स्थितियों के लिए दी गई है. यदि प्रति वर्ष के हिसाब से देखें तो वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इस निधि से 6,413 जरूरतमंद लोगों को 13 करोड़, 21 लाख, 24,419 रुपये की राशि वितरित की गई.
इसी तरह वर्ष 2020-21 में 7,371 लोगों को 17 करोड़ 23 लाख, 09,008 रुपये की वित्तीय सहायता (Government Schemes in Himachal) दी गई. राज्य सरकार ने इसी प्रकार वर्ष 2021 से फरवरी, 2022 तक 7,273 जरूरतमंद लोगों को 16 करोड़, 03 लाख, 61,600 रुपये का लाभ प्रदान किया गया है. वहीं, राज्य सरकार को सीएम रिलीफ फंड में चार साल की अवधि में निजी तौर पर विभिन्न कंपनियों, संगठनों व अन्य स्रोतों से 46 करोड़ 99 लाख रुपए से अधिक की राशि अंशदान के रूप में मिली है.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि सीएम रिलीफ फंड में सभी को उदारता से अंशदान करना चाहिए. इस निधि के लिये अंशदान 'मुख्यमंत्री राहत कोष' हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 में चेक, बैंक ड्राफ्ट, नकद अथवा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के खाता संख्या 4060100315 (आईएफएससी कोड-वाईईएसबी. एचपीबी406) में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण से किया जा सकता है. इस निधि में किया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अन्तर्गत पूरी तरह से आयकर मुक्त है और इस छूट के लिये इसका पैन नम्बर एएबीटीसी-5563-बी है.
मुख्यमंत्री राहत कोष से ऐसी विधवाओं, जिनके पास अपने बच्चों का भरण-पोषण (poor people in Himachal) करने के लिये आय का कोई साधन नहीं है, उन्हें भी सहायता प्रदान की जा रही है. इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों के अलावा परिवार में कमाने वाले के आकस्मिक निधन पर भी आर्थिक सहायता दी जाती है.
ये भी पढ़ें: सीएम जयराम ने दून विधानसभा क्षेत्र को दी करोड़ों की सौगात, विपक्ष पर भी बोला हमला