शिमला: हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के साथ ठगी का अनोखा मामला सामने आया था. मंडी जिले के सरकाघाट निवासी हरीश कुमार आनंद ने राज्य सरकार के जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह के नाम का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से ठगी की थी. ठगी का शिकार हुए लोगों ने शिकायत की थी. बाद में आरोपी हरीश कुमार आनंद ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की थी. हाई कोर्ट ने आरोपी को फिलहाल सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान करने के आदेश जारी किए.
हाई कोर्ट (Himachal High Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने नौकरी दिलाने के एवज में लाखों रुपए हड़पने के आरोपी को फिलहाल सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. मामले के अनुसार जिला मंडी के सरकाघाट के एक कपड़ा व्यापारी हरीश कुमार आनंद ने कई लोगों को ये झांसा दिया कि वो उन्हें जल शक्ति विभाग में नौकरी दिलवा देगा.
हरीश आनंद ने राज्य सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और उनके पूरे परिवार के साथ अपने दोस्ताना संबंधों की डींग हांकी थी. लोग उसके प्रभाव में आ गए और जल शक्ति विभाग में नौकरी के लिए लाखों रुपए दे दिए. हरीश पर आरोप है कि वो प्रार्थी शिकायतकर्ताओं को मंत्री के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में अपनी मौजूदगी का वीडियो दिखाता था और अपना प्रभाव जमाता था. हरीश पर यह भी आरोप है कि उसने अपने फोटो मंत्री व उनके पूरे परिवार के साथ लोगों को दिखाए.
हरीश के झांसे में आकर कई लोगों ने उसे जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर और पंप ऑपरेटर के पद पर नौकरी दिलवाने के लिए लाखों रुपए का भुगतान कर दिया. हरीश कुमार आनंद ने प्रति नौकरी करीब चार से पांच लाख रुपए तक शिकायतकर्ताओं से वसूले थे. फिर लंबे अरसे से नौकरी न लगवाने के बाद सरकाघाट के साथ लगते जाहू इलाके के निवासी नीलकमल ने सरकाघाट थाना शिकायत दर्ज की.
इसके अलावा अन्य शिकायतकर्ताओं ने अलग-अलग थानों में आरोपी के खिलाफ नौकरी लगवाने के लिए लाखों रुपए लेने की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी. मामला सामने आते ही हिमाचल की सियासत में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. आरोपी हरीश ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की. हाई कोर्ट ने आरोपी को फिलहाल सशर्त जमानत दे दी है.
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