नाहनः जिला में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत होने से ट्रक चालक को सीजेएम की अदालत ने दोषी करार किया है. जिसके लिए ट्रक चालक को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने दोषी को 7300 रुपये जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की. अदालत ने आईपीसी की धारा 279, 337, 338, 304-ए व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-187 के तहत यह सजा सुनाई है.
बता दें कि मामला 10 नवंबर 2015 का है. मामराज पुंडीर निवासी दुगाना पांवटा साहिब अपनी गाड़ी में पत्नी संगीता, बेटे आयुष व भांजे प्रियांशु के साथ पीजीआई चंडीगढ़ जा रहा था.
इसी दौरान वह खाना खाने के लिए नाहन के समीप दो सड़का में रुका. उसने अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर ढाबे की तरफ गया तो इसी बीच एक अनियंत्रित ट्राला तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए सड़क किनारे पैदल चल रही उसकी पत्नी संगीता पुंडीर को टक्कर मार दी.
इस हादसे में संगीता की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि संगीता की गोद से उसका बेटा भी दूर जा गिरा. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हुआ, लेकिन 200 मीटर आगे जाकर ट्रक पलट गया.
इस बीच ट्रक चालक ने एक अन्य व्यक्ति हिमांशु को भी टक्कर मारी. जबकि दुर्घटना के समय ट्रक क्लीनर को भी चोटें आई. नाहन पुलिस ने छानबीन में पाया कि दोषी ट्रक चालक ने शराब पी रखी थी.
मामराज की शिकायत पर नाहन पुलिस थाना में मामला दर्ज कर छानबीन कर चालान अदालत में पेश किया गया. साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद आरोपी ट्रक चालक विक्रमजीत सिंह निवासी भोरची बाहाणा जिला अमृतसर पंजाब को अदालत ने दोषी करार दिया और विभिन्न धाराओं में 2 वर्ष का साधारण कारावास व 7300 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई.