नाहन: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश-दो) डॉ. आबीरा बासू की अदालत ने चूरापोस्त रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
अतिरिक्त जिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी विजय कुमार पुत्र गालाराम निवासी शामली शामला, डाकघर टोडा, तहसील केरना, जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) 28 अगस्त 2013 को मोटरसाइकिल नंबर एचपी 17सी-1370 पर चूरापोस्त लेकर आ रहा था.
इस बीच भुंगरनी चौक पांवटा साहिब में सिरमौर पुलिस की विशेष टीम ने नाका लगाया हुआ था, जहां निहालगढ़ की तरफ से मोटरसाइकिल सवार विजय कुमार पहुंचा, जिसे पुलिस दल ने रोका. जांच के दौरान एसआईयू टीम ने उसके कब्जे से 10 किलोग्राम चूरापोस्त (भुक्की) बरामद किया.
इस दौरान आरोपी पुलिस को इसके कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका. लिहाजा, पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया. 14 गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी विजय कुमार को 7 साल की सजा कारावास और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई.