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PHC पंजाई में थूकने से मना करने पर व्यक्ति ने किया हंगामा, मामला दर्ज

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंजाई परिसर में ओपीडी के बाहर थूकने पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसा करना दण्डनीय अपराध माना गया है.

mandi FIR on spitting
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Published : Apr 29, 2020, 11:27 PM IST

मंडीः जिला मंडी की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंजाई परिसर में ओपीडी के बाहर थूकने पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पीएचसी के चिकित्सक की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एमओ पीएचसी दीपक डोगरा ने शिकायत में कहा है कि सुबह करीब साढ़े ग्यार‌ह बजे जब ओपीडी में मरीजों की जांच कर रहे थे तो आरोपी भूप सिंह पुत्र तेज राम निवासी बागीथाच तहसील बाली चौकी आया और पीएचसी के परिसर में और ओपीडी के बाहर थूकने लगा. जब उसे मना किया गया तो वह आपा खो बैठा और हंगामा खड़ा कर दिया, गाली गलौच करने लगा और उसका बर्ताव भी आक्रामक हो गया.

एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने कहा कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 188, 269, 504, 506 और सेक्शन 3(2)(1) एपिडेमिक डिजीज के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. एसचओ औट ललित महंत मामले की जांच कर रहे हैं. बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसा करना दण्डनीय अपराध माना गया है.

ये भी पढ़ें- सोलन जिला हुआ कोरोना मुक्त, जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने एकजुटता से लड़ी जंग

मंडीः जिला मंडी की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंजाई परिसर में ओपीडी के बाहर थूकने पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पीएचसी के चिकित्सक की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एमओ पीएचसी दीपक डोगरा ने शिकायत में कहा है कि सुबह करीब साढ़े ग्यार‌ह बजे जब ओपीडी में मरीजों की जांच कर रहे थे तो आरोपी भूप सिंह पुत्र तेज राम निवासी बागीथाच तहसील बाली चौकी आया और पीएचसी के परिसर में और ओपीडी के बाहर थूकने लगा. जब उसे मना किया गया तो वह आपा खो बैठा और हंगामा खड़ा कर दिया, गाली गलौच करने लगा और उसका बर्ताव भी आक्रामक हो गया.

एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने कहा कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 188, 269, 504, 506 और सेक्शन 3(2)(1) एपिडेमिक डिजीज के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. एसचओ औट ललित महंत मामले की जांच कर रहे हैं. बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसा करना दण्डनीय अपराध माना गया है.

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