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'देवभूमि' में  एक महीने बाद लागू होगा नया मोटर वाहन एक्ट,  इस दिन तक पूरे करें दस्तावेज - नया मोटर वाहन एक्ट

जिन वाहन चालकों व मालिकों ने वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार दस्तावेज नहीं बनाए हैं, वो एक महीने के अंदर बनावा सकते हैं. एक माह के दौरान लोगों को नए मोटर वाहन एक्ट के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि सभी वाहन धारक अपने आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर सके.

New Motor Vehicle Act START AFTER one month
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Published : Sep 11, 2019, 5:06 PM IST

नाहन: एक माह के बाद हिमाचल में भी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होगा. ऐसे में जिन वाहन चालकों व मालिकों ने गाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं बनाए हैं या फिर उनकी वैधता खत्म हो चुकी है. उन्हें एक माह के भीतर सभी दस्तावेज पूरे करने को कहा गया है.

आरटीओ सोना चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एक माह के दौरान लोगों को नए मोटर वाहन एक्ट के बारे में जागरुक किया जाएगा, ताकि सभी वाहन मालिक अपने आवश्यक दस्तावेज पूरे कर सकें. उन्होंने बताया कि वाहनों की चैंकिग के दौरान कई बार पाया गया कि वाहन चालकों के पास पूरे दस्तावेज नहीं होते हैं, जिसमें किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो किसी के पास इंश्योरेंस. इसके अलावा कई वाहनों की प्रदूषण जांच भी नहीं हुई होती है और वाहन बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के सड़क पर दौड़ रहे हैं.

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आरटीओ सोना चौहान ने बताया कि वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज बनाने में विभाग नियमों के अनुसार हर समय तैयार रहेगा. नया वाहन एक्ट लागू होने से परिवहन विभाग प्रदेश में एक माह पहले शुरू हुए सड़क सुरक्षा अभियान को भी नए वाहन एक्ट के अनुसार कार्यान्वित करके लोगों को जागरूक किया जाएगा.

आरटीओ सोना चौहान ने बताया कि सभी दुपहिया, चार पहिया व भारी वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें. इसके अलावा सफर पर निकलने से पहले अपने दस्तावेज चैक करें, ताकि सिरमौर जिला चालान मुक्त जिला हो सके.

नाहन: एक माह के बाद हिमाचल में भी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होगा. ऐसे में जिन वाहन चालकों व मालिकों ने गाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं बनाए हैं या फिर उनकी वैधता खत्म हो चुकी है. उन्हें एक माह के भीतर सभी दस्तावेज पूरे करने को कहा गया है.

आरटीओ सोना चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एक माह के दौरान लोगों को नए मोटर वाहन एक्ट के बारे में जागरुक किया जाएगा, ताकि सभी वाहन मालिक अपने आवश्यक दस्तावेज पूरे कर सकें. उन्होंने बताया कि वाहनों की चैंकिग के दौरान कई बार पाया गया कि वाहन चालकों के पास पूरे दस्तावेज नहीं होते हैं, जिसमें किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो किसी के पास इंश्योरेंस. इसके अलावा कई वाहनों की प्रदूषण जांच भी नहीं हुई होती है और वाहन बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के सड़क पर दौड़ रहे हैं.

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आरटीओ सोना चौहान ने बताया कि वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज बनाने में विभाग नियमों के अनुसार हर समय तैयार रहेगा. नया वाहन एक्ट लागू होने से परिवहन विभाग प्रदेश में एक माह पहले शुरू हुए सड़क सुरक्षा अभियान को भी नए वाहन एक्ट के अनुसार कार्यान्वित करके लोगों को जागरूक किया जाएगा.

आरटीओ सोना चौहान ने बताया कि सभी दुपहिया, चार पहिया व भारी वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें. इसके अलावा सफर पर निकलने से पहले अपने दस्तावेज चैक करें, ताकि सिरमौर जिला चालान मुक्त जिला हो सके.

Intro:सभी वाहन धारक एक माह के भीतर पूरे करें वाहन संबंधी सभी दस्तावेज: आरटीओ
नाहन। भारत सरकार द्वारा बनाया गया नया मोटर वाहन एक्ट हिमाचल प्रदेश में एक माह बाद लागू होगा, जिससे सभी वाहन धारकों को अपने दस्तावेज इत्यादि पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक अवसर प्रदान किया गया हैं।

Body:सिरमौर की आरटीओ सोना चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए सभी वाहन धारकों से अपील की है कि सिरमौर जिला में जिन वाहन चालकों व मालिकों ने वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार दस्तावेज नहीं बनाए हैं या फिर उनकी वैधता खत्म हो चुकी है और उन्हें रिन्यू नहीं करवाया गया है, तो ऐसे सभी वाहन धारकं एक माह के भीतर सभी दस्तावेज पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक माह बाद नया मोटर वाहन एक्ट लागू होगा और नियमों के अनुसार दस्तावेज पूर्ण न होने पर सक्षम अधिकारियों एवं पुलिस द्वारा चालान भी किए जा सकते हैं।
आरटीओ ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एक माह के दौरान लोगों को नए मोटर वाहन एक्ट बारे जागरूक किया जाएगा, ताकि सभी वाहन धारक अपने आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर सके। उन्होंने कहा कि वाहनों की चैंकिग के दौरान अनेको बार पाया गया कि वाहन चालकों के पास पूरे दस्तावेज नहीं होते हैं, जिसमें किसी के पास ड्राइविंग लाइसैंस नहीं है तो किसी के पास इंश्योरैंस, वहीं कई वाहनों की तो कई सालों से वाहन प्रदूषण की जांच भी नहीं करवाई है। इसके अतिरिक्त अनेक वाहन बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के सड़क पर दौड़ रहे हैं। ऐसे सभी वाहन चालकों को प्रदेश सरकार व विभाग ने मौका दिया है।
आरटीओ सोना चौहान ने कहा कि वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज बनाने में विभाग नियमों के अनुसार हर समय तैयार रहेगा। नया वाहन एक्ट लागू होने से परिवहन विभाग प्रदेश में एक माह पहले शुरू हुए सड़क सुरक्षा अभियान को भी नए वाहन एक्ट के अनुसार कार्यान्वित करके लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग का उद्देश्य हिमाचल को चालान मुक्त बनाना है।
आरटीओ ने सभी दुपहिया, चौपहिया व भारी वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और सफर पर निकलने से पहले अपने दस्तावेज सभी दस्तावेज चैक करें, ताकि सिरमौर जिला को चालान मुक्त जिला होने का गौरव हासिल हो सके। Conclusion:
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