ETV Bharat / city

Kedar Singh Jindan Murder Case में 2 को उम्रकैद, तीसरे को कठोर कारावास - केदार सिंह जिंदान हत्याकांड

हिमाचल प्रदेश के चर्चित केदार सिंह जिंदान हत्याकांड में (Kedar Singh Jindan Murder Case) शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया है. सिरमौर जिला के बकरास में दलित नेता केदार सिंह जिंदान को गाड़ी के नीचे बेरहमी से कुचल कर मौत के घाट उतारने के मामले में सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश (Court on Kedar Singh Jindan) आरके चौधरी की अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है, (Sirmaur District Court) जिसमें से 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. जबकि एक अन्य को कठोर कारावास की सजा के आदेश जारी किए गए हैं. बता दें कि सात सितंबर 2018 को मृतक केदार सिंह जिंदान को गाड़ी से कुचलकर मार डाला गया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मचा गया था.

Kedar Singh Jindan Murder case
केदार सिंह जिंदान हत्याकांड
author img

By

Published : Nov 26, 2021, 10:05 PM IST

नाहन: हिमाचल प्रदेश के चर्चित केदार सिंह जिंदान हत्याकांड में शुक्रवार (Kedar Singh Jindan Murder Case) को अदालत ने फैसला सुनाया है. सिरमौर जिला के बकरास में दलित नेता केदार सिंह जिंदान को गाड़ी के नीचे बेरहमी से कुचल कर मौत के घाट उतारने के मामले में सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने (Court on Kedar Singh Jindan)3 आरोपियों को दोषी करार (District Court Sirmaur) दिया है, जिसमें से 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. जबकि एक अन्य को कठोर कारावास की सजा के आदेश जारी किए गए हैं.

अदालत ने दलित नेता केदार सिंह जिंदान की हत्या के मामले में आरोपी जय प्रकाश (Accused jai prakash) को आईपीसी की धारा 302 सहित एससी व एसटी एक्ट की धारा 3(2) के तहत दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोषी जय प्रकाश को धारा 201 के तहत 5 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश अदालत ने जारी किए हैं. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

इसी मामले में एक अन्य आरोपी गोपाल सिंह (Accused Gopal Singh) को भी आईपीसी की धारा 302 व एससीएसी एक्ट की धारा 3(2)(वी) के तहत उम्र कैद व 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने की की सजा सुनाई गई है. वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जबकि आईपीसी की धारा 201 के तहत पांच वर्ष का कारावास व 25000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा. वहीं जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना में होगा.

इसके अलावा जिंदान हत्याकांड में आरोपी कर्म सिंह को आईपीसी की धारा 323 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा और धारा 325 के तहत तीन वर्ष का कारावास व 5000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा. वहीं जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा धारा 201 के तहत एक वर्ष का कारावास व 5000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा. जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने की. जबकि उप जिला न्यायवादी एकलव्य व संजय पंडित ने भी सहयोग किया.

जिला न्यायवादी बीएन शांडिल (Justice BN Shandil) ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामला वर्ष 2018 का है. सात सितंबर 2018 मृतक केदार सिंह जिंदान, रघुवीर सिंह व जगदीश बीआरसी दफ्तर से बाहर निकले. इसी दौरान दोषी पाए गए जय प्रकाश उप प्रधान ग्राम पंचायत बकरास (Gram Panchayat Bakras Sirmaur) , कर्म सिंह उर्फ काकू व गोपाल सिंह सड़क पर पहले से ही खड़े थे. इसी बीच जय प्रकाश व कर्म सिंह उर्फ काकू गाड़ी स्कार्पियो गाड़ी से उतर कर नैन सिंह को मिले. दोनों ने नैन सिंह से हाथ मिलाया. वहीं बातचीत में नैन सिंह को ऐसा लगा कि केदार सिंह को मारने की योजना बनाई गई है.

करीब 12 बजे दोपहर जब मृतक केदार सिंह जिंदान, रघुवीर सिंह व जगदीश चंद कार्यालय से बाहर निकले, तो सड़क पर आरोपी जयप्रकाश ने मृतक केदार सिंह जिंदान को सड़क पर आने को लेकर आवाज लगाई. मृतक केदार सिंह जिंदान नीचे सड़क पर चला गया. वहीं रघुवीर सिंह व जगदीश चंद भी बीआरसी दफ्तर के बाहर खड़े रहे. नीचे सड़क पर आरोपी जय प्रकाश की काले रंग की स्कार्पियो पहले से ही खड़ी थी. जैसे ही मृतक केदार सिंह जिंदान गाड़ी के नजदीक पहुंचा, तो जय प्रकाश ने मृतक केदार सिंह जिंदान को गाड़ी के बोनट के पास चलने को कहा, तो वहां आरोपी गोपाल सिंह व कर्म सिंह उर्फ काकू भी खड़े हो गए.

ये भी पढ़ें: आबकारी विभाग ने पकड़ी लाखों की ऑटोमोबाइल सामग्री, GST नियम के अनुरूप न होने पर वसूला जुर्माना

जिसके बाद तीनों में बहस शुरू हो गई. इसी दौरान तीनों आरोपियों ने स्कार्पियो से (Kedar Singh Jindan Murder) डंडे निकालकर केदार सिंह जिंदान से मारपीट शुरू कर दी. इस मारपीट में मृतक केदार सिंह सड़क पर गिर गया. जब वह उठने की कोशिश कर रहा था, तो आरोपी जयप्रकाश एक लोहा का गाडर उठा कर लाया और मृतक केदार सिंह जिंदान के सिर पर 4-5 बार वार किया. फिर आरोपी जयप्रकाश ने गाड़ी को स्टार्ट किया. आरोपी कर्म सिंह उर्फ काकू व गोपाल सिंह ने मृतक केदार सिंह जिंदान को उठाकर गाड़ी के आगे सड़क पर रखा और आरोपी जय प्रकाश ने एक बार स्कॉर्पियो को मृतक केदार सिंह जिंदान के शरीर के ऊपर से आगे, फिर पीछे किया.

इसके बाद गाड़ी को शरीर के ऊपर से सीधा आगे ले जाकर मृतक के (Dalit leader Kedar Singh Jindan) शरीर से करीब 160 फुट आगे खड़ा कर दिया. उसके उपरांत उसने गाड़ी की बाई साइड के पिछले टायर के ब्रेक आयल पाइप को तोड़ दिया, ताकि पुलिस को संशय बने कि यह हत्या नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना हुई है. इस दौरान आरोपी जयप्रकाश गाड़ी से उतरा, तो कर्म सिंह उर्फ काकू व गोपाल सिंह ने आरोपी जय प्रकाश को बताया कि जगदीश ऊपर से देख रहा है.

इसके बाद आरोपी जयप्रकाश ने ऊपर जगदीश को देख कर कहा कि तू क्या देख रहा है, शाम तक तेरा भी यही हाल करेंगे. इसी मामले में अभियोग पक्ष ने विशेष अदालत में 44 गवाह पेश किए और बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए. लिहाजा अदालत में तीनों दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई. गौरतलब है कि दलित नेता केदार सिंह जिंदान की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में काफी बवाल मचा गया था.

ये भी पढ़ें: ऊना: घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी का मामला, आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज

नाहन: हिमाचल प्रदेश के चर्चित केदार सिंह जिंदान हत्याकांड में शुक्रवार (Kedar Singh Jindan Murder Case) को अदालत ने फैसला सुनाया है. सिरमौर जिला के बकरास में दलित नेता केदार सिंह जिंदान को गाड़ी के नीचे बेरहमी से कुचल कर मौत के घाट उतारने के मामले में सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने (Court on Kedar Singh Jindan)3 आरोपियों को दोषी करार (District Court Sirmaur) दिया है, जिसमें से 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. जबकि एक अन्य को कठोर कारावास की सजा के आदेश जारी किए गए हैं.

अदालत ने दलित नेता केदार सिंह जिंदान की हत्या के मामले में आरोपी जय प्रकाश (Accused jai prakash) को आईपीसी की धारा 302 सहित एससी व एसटी एक्ट की धारा 3(2) के तहत दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोषी जय प्रकाश को धारा 201 के तहत 5 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश अदालत ने जारी किए हैं. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

इसी मामले में एक अन्य आरोपी गोपाल सिंह (Accused Gopal Singh) को भी आईपीसी की धारा 302 व एससीएसी एक्ट की धारा 3(2)(वी) के तहत उम्र कैद व 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने की की सजा सुनाई गई है. वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जबकि आईपीसी की धारा 201 के तहत पांच वर्ष का कारावास व 25000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा. वहीं जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना में होगा.

इसके अलावा जिंदान हत्याकांड में आरोपी कर्म सिंह को आईपीसी की धारा 323 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा और धारा 325 के तहत तीन वर्ष का कारावास व 5000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा. वहीं जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा धारा 201 के तहत एक वर्ष का कारावास व 5000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा. जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने की. जबकि उप जिला न्यायवादी एकलव्य व संजय पंडित ने भी सहयोग किया.

जिला न्यायवादी बीएन शांडिल (Justice BN Shandil) ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामला वर्ष 2018 का है. सात सितंबर 2018 मृतक केदार सिंह जिंदान, रघुवीर सिंह व जगदीश बीआरसी दफ्तर से बाहर निकले. इसी दौरान दोषी पाए गए जय प्रकाश उप प्रधान ग्राम पंचायत बकरास (Gram Panchayat Bakras Sirmaur) , कर्म सिंह उर्फ काकू व गोपाल सिंह सड़क पर पहले से ही खड़े थे. इसी बीच जय प्रकाश व कर्म सिंह उर्फ काकू गाड़ी स्कार्पियो गाड़ी से उतर कर नैन सिंह को मिले. दोनों ने नैन सिंह से हाथ मिलाया. वहीं बातचीत में नैन सिंह को ऐसा लगा कि केदार सिंह को मारने की योजना बनाई गई है.

करीब 12 बजे दोपहर जब मृतक केदार सिंह जिंदान, रघुवीर सिंह व जगदीश चंद कार्यालय से बाहर निकले, तो सड़क पर आरोपी जयप्रकाश ने मृतक केदार सिंह जिंदान को सड़क पर आने को लेकर आवाज लगाई. मृतक केदार सिंह जिंदान नीचे सड़क पर चला गया. वहीं रघुवीर सिंह व जगदीश चंद भी बीआरसी दफ्तर के बाहर खड़े रहे. नीचे सड़क पर आरोपी जय प्रकाश की काले रंग की स्कार्पियो पहले से ही खड़ी थी. जैसे ही मृतक केदार सिंह जिंदान गाड़ी के नजदीक पहुंचा, तो जय प्रकाश ने मृतक केदार सिंह जिंदान को गाड़ी के बोनट के पास चलने को कहा, तो वहां आरोपी गोपाल सिंह व कर्म सिंह उर्फ काकू भी खड़े हो गए.

ये भी पढ़ें: आबकारी विभाग ने पकड़ी लाखों की ऑटोमोबाइल सामग्री, GST नियम के अनुरूप न होने पर वसूला जुर्माना

जिसके बाद तीनों में बहस शुरू हो गई. इसी दौरान तीनों आरोपियों ने स्कार्पियो से (Kedar Singh Jindan Murder) डंडे निकालकर केदार सिंह जिंदान से मारपीट शुरू कर दी. इस मारपीट में मृतक केदार सिंह सड़क पर गिर गया. जब वह उठने की कोशिश कर रहा था, तो आरोपी जयप्रकाश एक लोहा का गाडर उठा कर लाया और मृतक केदार सिंह जिंदान के सिर पर 4-5 बार वार किया. फिर आरोपी जयप्रकाश ने गाड़ी को स्टार्ट किया. आरोपी कर्म सिंह उर्फ काकू व गोपाल सिंह ने मृतक केदार सिंह जिंदान को उठाकर गाड़ी के आगे सड़क पर रखा और आरोपी जय प्रकाश ने एक बार स्कॉर्पियो को मृतक केदार सिंह जिंदान के शरीर के ऊपर से आगे, फिर पीछे किया.

इसके बाद गाड़ी को शरीर के ऊपर से सीधा आगे ले जाकर मृतक के (Dalit leader Kedar Singh Jindan) शरीर से करीब 160 फुट आगे खड़ा कर दिया. उसके उपरांत उसने गाड़ी की बाई साइड के पिछले टायर के ब्रेक आयल पाइप को तोड़ दिया, ताकि पुलिस को संशय बने कि यह हत्या नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना हुई है. इस दौरान आरोपी जयप्रकाश गाड़ी से उतरा, तो कर्म सिंह उर्फ काकू व गोपाल सिंह ने आरोपी जय प्रकाश को बताया कि जगदीश ऊपर से देख रहा है.

इसके बाद आरोपी जयप्रकाश ने ऊपर जगदीश को देख कर कहा कि तू क्या देख रहा है, शाम तक तेरा भी यही हाल करेंगे. इसी मामले में अभियोग पक्ष ने विशेष अदालत में 44 गवाह पेश किए और बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए. लिहाजा अदालत में तीनों दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई. गौरतलब है कि दलित नेता केदार सिंह जिंदान की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में काफी बवाल मचा गया था.

ये भी पढ़ें: ऊना: घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी का मामला, आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.