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मिलावटी खाद्य वस्तुओं को लेकर सिरमौर प्रशासन की सख्ती, डीसी राम कुमार गौतम ने कार्रवाई के दिए निर्देश

सिरमौर जिले में मिलावटी खाद्य वस्तुओं को लेकर सिरमौर प्रशासन सख्त हो गया है. डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम (DC Sirmaur Ram Kumar Gautam) ने इस संबंध में सख्ती के साथ कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि बरसात के मौसम के मद्देनजर जिले में गली सड़ी सब्जियां व खुले में मिठाई इत्यादि रखने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश विभाग को दिए गए हैं. यदि इस तरह का कोई भी दुकानदार नियमों का उल्लघंन करता हुआ पाया जाता है, तो उसका चालान किया जाए. साथ ही इस बारे संबंधित दुकानदारों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है.

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Published : Jul 9, 2022, 3:51 PM IST

नाहन: सिरमौर जिले में मिलावटी खाद्य वस्तुओं को लेकर सिरमौर प्रशासन सख्त हो गया है. जिला प्रशासन ने इस संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग (food safety department) को कई मामलों में उचित दिशा निर्देश जारी कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. प्रशासन ने मीट विक्रेताओं, सब्जी-फल, मिठाई सहित दूध-दही-पनीर आदि खाद्य वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. सूत्रों की मानें तो जिला प्रशासन को मिलावटी खाद्य वस्तुओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी. लिहाजा माना जा रहा है कि इन्हीं शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है.

यही वजह है कि डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम (DC Sirmaur Ram Kumar Gautam) ने इस संबंध में सख्ती के साथ कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि बरसात के मौसम के मद्देनजर जिले में गली सड़ी सब्जियां व खुले में मिठाई इत्यादि रखने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश विभाग को दिए गए हैं. यदि इस तरह का कोई भी दुकानदार नियमों का उल्लघंन करता हुआ पाया जाता है, तो उसका चालान किया जाए. साथ ही इस बारे संबंधित दुकानदारों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है.

वीडियो.

डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि नकली दूध, दही व पनीर आदि रखने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश भी दिए गए हैं. डीसी ने कहा कि मीट विक्रेताओं को भी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. मीट विक्रेता मीट (Meat seller in Sirmaur) को ढक कर रखें. साथ ही दुकानों में सलोटरिंग न की जाए. केवल स्लोटर हाउस से ही स्लोटरिंग होकर दुकानों में मीट आना चाहिए.

डीसी ने यह भी बताया कि फूड सेफ्टी अधिनियम (food safety act) के तहत इस वर्ष ऐसे 6 संस्थान जैसे अस्पताल, मिड डे मील या फिर ऐसे सरकारी संस्थान जहां पर मेस का प्रावधान है, उन्हें इसके तहत लाया जाएगा, जिन्हें फूड सर्टिफिकेट दिया जाएगा. बता दें कि हाल ही में जिला सिरमौर में दूध, दही व पनीर के सैंपल भी फेल हुए हैं. यही नहीं पिछले करीब 2 महीनों में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के सैंपल फेल होने पर संबंधित लोगों के केस भी फाइल किए गए हैं. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है. यही वजह है कि जिला प्रशासन ने इस दिशा में सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं.

ये भी पढे़ं- शिमला के चौपाल में ढह गई 4 मंजिला इमारत, देखें वीडियो

नाहन: सिरमौर जिले में मिलावटी खाद्य वस्तुओं को लेकर सिरमौर प्रशासन सख्त हो गया है. जिला प्रशासन ने इस संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग (food safety department) को कई मामलों में उचित दिशा निर्देश जारी कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. प्रशासन ने मीट विक्रेताओं, सब्जी-फल, मिठाई सहित दूध-दही-पनीर आदि खाद्य वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. सूत्रों की मानें तो जिला प्रशासन को मिलावटी खाद्य वस्तुओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी. लिहाजा माना जा रहा है कि इन्हीं शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है.

यही वजह है कि डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम (DC Sirmaur Ram Kumar Gautam) ने इस संबंध में सख्ती के साथ कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि बरसात के मौसम के मद्देनजर जिले में गली सड़ी सब्जियां व खुले में मिठाई इत्यादि रखने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश विभाग को दिए गए हैं. यदि इस तरह का कोई भी दुकानदार नियमों का उल्लघंन करता हुआ पाया जाता है, तो उसका चालान किया जाए. साथ ही इस बारे संबंधित दुकानदारों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है.

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डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि नकली दूध, दही व पनीर आदि रखने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश भी दिए गए हैं. डीसी ने कहा कि मीट विक्रेताओं को भी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. मीट विक्रेता मीट (Meat seller in Sirmaur) को ढक कर रखें. साथ ही दुकानों में सलोटरिंग न की जाए. केवल स्लोटर हाउस से ही स्लोटरिंग होकर दुकानों में मीट आना चाहिए.

डीसी ने यह भी बताया कि फूड सेफ्टी अधिनियम (food safety act) के तहत इस वर्ष ऐसे 6 संस्थान जैसे अस्पताल, मिड डे मील या फिर ऐसे सरकारी संस्थान जहां पर मेस का प्रावधान है, उन्हें इसके तहत लाया जाएगा, जिन्हें फूड सर्टिफिकेट दिया जाएगा. बता दें कि हाल ही में जिला सिरमौर में दूध, दही व पनीर के सैंपल भी फेल हुए हैं. यही नहीं पिछले करीब 2 महीनों में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के सैंपल फेल होने पर संबंधित लोगों के केस भी फाइल किए गए हैं. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है. यही वजह है कि जिला प्रशासन ने इस दिशा में सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं.

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