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सिरमौर में कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति, DC ने जारी किए आदेश - सिरमौर कोरोना केस

जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने आज निजी व सरकारी संस्थान सहित परिवाहन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. डॉ. आरके परूथी ने बताया कि जिला के अंदर व बाहर जाने वाली बसों के सभी सीटों में सवारियां बैठ सकेंगी, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सभी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा

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Published : Jan 8, 2021, 8:51 PM IST

नाहन: जिला सिरमौर में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने वाले निजी व सरकारी संस्थान केंद्र शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए. एसओपी के सख्त पालन के अधीन अपने संस्थान खोल सकेंगे. ये आदेश जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने जारी किए हैं.

कोविड-19 के प्रोटोकॉल का करना होना पालन
जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने बताया कि जिला के अंदर व बाहर जाने वाली बसों के सभी सीटों में सवारियां बैठ सकेंगी, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सभी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी एसओपी के तहत चुनाव संबंधी प्रशिक्षण व संचालन के संबंध में पाबंदी लागू नहीं होगी, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान सभी को मास्क और उचित सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा.

इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

डॉ. आरके परूथी ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान और आईपीसी की धारा 118, 269, 270 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111, 114 और 115 के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, कोल्ड स्टोर के नाम पर लिए थे 5 लाख

नाहन: जिला सिरमौर में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने वाले निजी व सरकारी संस्थान केंद्र शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए. एसओपी के सख्त पालन के अधीन अपने संस्थान खोल सकेंगे. ये आदेश जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने जारी किए हैं.

कोविड-19 के प्रोटोकॉल का करना होना पालन
जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने बताया कि जिला के अंदर व बाहर जाने वाली बसों के सभी सीटों में सवारियां बैठ सकेंगी, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सभी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी एसओपी के तहत चुनाव संबंधी प्रशिक्षण व संचालन के संबंध में पाबंदी लागू नहीं होगी, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान सभी को मास्क और उचित सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा.

इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

डॉ. आरके परूथी ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान और आईपीसी की धारा 118, 269, 270 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111, 114 और 115 के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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