मंडी: लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रचार पर अधिकतम 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी चुनाव खर्च निगरानी समिति आशुतोष गर्ग ने यहां चुनाव खर्च निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी.
उन्होंने कहा कि उन्हें खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन विभाग को देना होगा. इसके अलावा आयोग द्वारा गठित टीमें भी प्रत्याशियों के खर्चों पर नजर रखेंगी. चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना होगा. यह खाता उम्मीदवार अपने ऐजेंट के साथ संयुक्त रूप से भी खोल सकते हैं.
उन्होंने बैंक अधिकारियों को उम्मीदवारों के खाता खोलने के लिए बैंक में अलग से काउण्टर स्थापित करने और उम्मीदवारों के प्रतिदिन खर्चे पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. आशुतोष गर्ग ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार एकमुश्त एक लाख या इससे ज्यादा राशि बैंक से निकालता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी या नोडल अधिकारी को अवश्य दें
आशुतोष गर्ग ने कहा कि उम्मीदवारों को सभी तरह की अदायगी बैंक चेक के माध्यम से करनी होगी. चुनाव से संबंधित व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली धन राशि को लाने ले जाने वाले व्यक्ति के पास पहचान पत्र और धन के उपयोग संबंधी कागजात साथ होना भी अनिवार्य है.