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मंडी में चुनाव खर्च निगरानी समिति की अहम बैठक, DC ने दिए ये निर्देश

लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रचार पर अधिकतम 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी चुनाव खर्च निगरानी समिति आशुतोष गर्ग ने यहां चुनाव खर्च निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी.

मंडी में चुनाव खर्च निगरानी समिति की बैठक
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Published : Mar 26, 2019, 5:01 PM IST

मंडी: लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रचार पर अधिकतम 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी चुनाव खर्च निगरानी समिति आशुतोष गर्ग ने यहां चुनाव खर्च निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी.

ashutosh garg, dc, mandi
मंडी में चुनाव खर्च निगरानी समिति की बैठक

उन्होंने कहा कि उन्हें खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन विभाग को देना होगा. इसके अलावा आयोग द्वारा गठित टीमें भी प्रत्याशियों के खर्चों पर नजर रखेंगी. चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना होगा. यह खाता उम्मीदवार अपने ऐजेंट के साथ संयुक्त रूप से भी खोल सकते हैं.

उन्होंने बैंक अधिकारियों को उम्मीदवारों के खाता खोलने के लिए बैंक में अलग से काउण्टर स्थापित करने और उम्मीदवारों के प्रतिदिन खर्चे पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. आशुतोष गर्ग ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार एकमुश्त एक लाख या इससे ज्यादा राशि बैंक से निकालता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी या नोडल अधिकारी को अवश्य दें

आशुतोष गर्ग ने कहा कि उम्मीदवारों को सभी तरह की अदायगी बैंक चेक के माध्यम से करनी होगी. चुनाव से संबंधित व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली धन राशि को लाने ले जाने वाले व्यक्ति के पास पहचान पत्र और धन के उपयोग संबंधी कागजात साथ होना भी अनिवार्य है.

मंडी: लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रचार पर अधिकतम 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी चुनाव खर्च निगरानी समिति आशुतोष गर्ग ने यहां चुनाव खर्च निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी.

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मंडी में चुनाव खर्च निगरानी समिति की बैठक

उन्होंने कहा कि उन्हें खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन विभाग को देना होगा. इसके अलावा आयोग द्वारा गठित टीमें भी प्रत्याशियों के खर्चों पर नजर रखेंगी. चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना होगा. यह खाता उम्मीदवार अपने ऐजेंट के साथ संयुक्त रूप से भी खोल सकते हैं.

उन्होंने बैंक अधिकारियों को उम्मीदवारों के खाता खोलने के लिए बैंक में अलग से काउण्टर स्थापित करने और उम्मीदवारों के प्रतिदिन खर्चे पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. आशुतोष गर्ग ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार एकमुश्त एक लाख या इससे ज्यादा राशि बैंक से निकालता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी या नोडल अधिकारी को अवश्य दें

आशुतोष गर्ग ने कहा कि उम्मीदवारों को सभी तरह की अदायगी बैंक चेक के माध्यम से करनी होगी. चुनाव से संबंधित व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली धन राशि को लाने ले जाने वाले व्यक्ति के पास पहचान पत्र और धन के उपयोग संबंधी कागजात साथ होना भी अनिवार्य है.

उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर खर्च सकेंगे अधिकतम 70 लाख

मंडी: लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रचार पर अधिकतम 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। उन्हें खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन विभाग को देेना होगा, इसके अलावा आयोग द्वारा गठित टीमें भी प्रत्याशियों के खर्चों पर नजर रखेंगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी चुनाव खर्च निगरानी समिति आशुतोष गर्ग ने मंगलवार को यहां चुनाव खर्च निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
आशुतोष गर्ग ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना होगा। यह खाता उम्मीदवार अपने ऐजेंट के साथ संयुक्त रूप से भी खोल सकते हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों को उम्मीदवारों के खाता खोलने के लिए बैंक में अलग से काउण्टर स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को उम्मीदवारों के प्रतिदिन खर्चे पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार एकमुश्त एक लाख या इससे ज्यादा राशि बैंक से निकालता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी या नोडल अधिकारी को अवश्य दें। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को सभी तरह की अदायगी चैक के माध्यम से करनी होगी। चुनाव से सम्बन्धित व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली धन राशि को लाने-ले जाने वाले व्यक्ति के पास पहचान पत्र होना व धन के उपयोग सम्बन्धी कागजात साथ होना भी अनिवार्य है।
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