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Mandi Court Decision: नाबालिग बेटी से बलात्कार पर पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा - Mandi C ourt Decision

मंडी की विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के (Mandi Court Decision) आरोपी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दुष्कर्म का यह मामला वर्ष 2020 का है.

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Published : Jun 8, 2022, 6:50 AM IST

Updated : Jun 8, 2022, 7:55 AM IST

मंडी: मंगलवार को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पॉक्सो) मंडी ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के (Mandi Court Decision)आरोपी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दुष्कर्म का यह मामला वर्ष 2020 का है.मिली जानकारी के अनुसार 8 फरवरी 2020 को नाबालिग की मां ने बल्ह थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग की मां ने पिता संजय कुमार पर बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे.

बल्ह थाने में हुआ था मामला दर्ज: बल्ह थाना की टीम ने आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 व पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में दायर किया. इस मामले का प्रारंभिक अन्वेषण उपनिरीक्षक नोख राम द्वारा किया गया.

20 साल कठोर कारावास की सजा: वहीं ,अंतिम रिपोर्ट निरीक्षक कमलेश कुमार थाना प्रभारी बल्ह द्वारा न्यायालय में पेश की गई. मंगलवार 7 जून 2022 को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पॉक्सो मंडी ने संजय कुमार को घृणित कृत्य के लिए धारा 376 (3) में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना, धारा 506 (2) में अपराध साबित होने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास व 1 हजार जुर्माना, पॉक्सो एक्ट अधिनियम धारा 6 में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें :Fire Case in Rampur: जोखड़ पंचायत के काकराधार में आगजनी की घटना, 3 दुकानों सहित स्टोर चढ़ा आग की भेंट

मंडी: मंगलवार को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पॉक्सो) मंडी ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के (Mandi Court Decision)आरोपी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दुष्कर्म का यह मामला वर्ष 2020 का है.मिली जानकारी के अनुसार 8 फरवरी 2020 को नाबालिग की मां ने बल्ह थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग की मां ने पिता संजय कुमार पर बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे.

बल्ह थाने में हुआ था मामला दर्ज: बल्ह थाना की टीम ने आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 व पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में दायर किया. इस मामले का प्रारंभिक अन्वेषण उपनिरीक्षक नोख राम द्वारा किया गया.

20 साल कठोर कारावास की सजा: वहीं ,अंतिम रिपोर्ट निरीक्षक कमलेश कुमार थाना प्रभारी बल्ह द्वारा न्यायालय में पेश की गई. मंगलवार 7 जून 2022 को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पॉक्सो मंडी ने संजय कुमार को घृणित कृत्य के लिए धारा 376 (3) में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना, धारा 506 (2) में अपराध साबित होने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास व 1 हजार जुर्माना, पॉक्सो एक्ट अधिनियम धारा 6 में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें :Fire Case in Rampur: जोखड़ पंचायत के काकराधार में आगजनी की घटना, 3 दुकानों सहित स्टोर चढ़ा आग की भेंट

Last Updated : Jun 8, 2022, 7:55 AM IST
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