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हिमाचल में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य, शाहपुर में खुलेगा स्कूल

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Published : Jan 13, 2022, 12:27 PM IST

तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने सुंदरनगर में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि (Ramlal Markandey on drone license) हिमाचल में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य (drone license mandatory in Himachal) होगा. बिना लाइसेंस कोई भी प्रदेश में ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे. प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर में खुलने जा रहे ड्रोन स्कूल में बाकायदा इसका कोर्स भी करवाया जाएगा.

Ramlal Markandey on drone license
हिमाचल में ड्रोन लाइसेंस अनिवार्य

मंडी: हिमाचल में ड्रोन उड़ाने के लिए अब लाइसेंस होना अनिवार्य (drone license mandatory in Himachal) किया गया है. बिना लाइसेंस प्रदेश में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है. प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर में खुलने जा रहे ड्रोन स्कूल में बाकायदा इसका कोर्स करवाया जाएगा. कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद इसका शुभारंभ किया जाएगा. यह जानकारी प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने (Ramlal Markandey on drone license) दी है.

रामलाल मार्कंडेय ने मंडी के सुंदरनगर में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कांगड़ा के शाहपुर आईटीआई में (Drone school opening in Shahpur) सरकार ड्रोन स्कूल शुरु करने जा रही है. विधानसभा में इसके लिए एक्ट पास किया है और केबिनेट से भी इसे अप्रूवल मिल चुकी है. बिना लाइसेंस के प्रदेश में कहीं भी ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. शाहपुर आईटीआई में शुरु होने जा रहे इस ड्रोन स्कूल में दसवीं पास कोई भी व्यक्ति 7 दिनों तक चलने वाले इस कोर्स के लिए प्रवेश ले सकता है. पूरी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद कोर्स के लिए फीस को फाइनल किया जाएगा.

वीडियो.

तकनीकी शिक्षामंत्री रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि ड्रोन (Drone school in himachal) को एग्रीकल्चर, सर्विलेंस, मेलों, दवाइयां पहुंचाने के साथ अन्य आयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जो भी इच्छुक व्यक्ति या युवा इस कोर्स को करने के बाद ड्रोन लेना चाहता हो, वह मुख्यमंत्री स्वावलंबन या स्टार्टअप योजना के तहत लोन ले सकता है.

रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि बिना लाइसेंस प्रदेश में कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा. जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोर्स के पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को बाकायदा डायरेक्टर ऑफ सिविल से लाइसेंस प्रदान किया जाएगा. बेरोजगार युवा इसका फायदा उठा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Snowfall In Himachal: आफत की बर्फबारी! कुफरी में फंसे पर्यटकों का पुलिस ने किया रेस्क्यू

मंडी: हिमाचल में ड्रोन उड़ाने के लिए अब लाइसेंस होना अनिवार्य (drone license mandatory in Himachal) किया गया है. बिना लाइसेंस प्रदेश में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है. प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर में खुलने जा रहे ड्रोन स्कूल में बाकायदा इसका कोर्स करवाया जाएगा. कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद इसका शुभारंभ किया जाएगा. यह जानकारी प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने (Ramlal Markandey on drone license) दी है.

रामलाल मार्कंडेय ने मंडी के सुंदरनगर में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कांगड़ा के शाहपुर आईटीआई में (Drone school opening in Shahpur) सरकार ड्रोन स्कूल शुरु करने जा रही है. विधानसभा में इसके लिए एक्ट पास किया है और केबिनेट से भी इसे अप्रूवल मिल चुकी है. बिना लाइसेंस के प्रदेश में कहीं भी ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. शाहपुर आईटीआई में शुरु होने जा रहे इस ड्रोन स्कूल में दसवीं पास कोई भी व्यक्ति 7 दिनों तक चलने वाले इस कोर्स के लिए प्रवेश ले सकता है. पूरी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद कोर्स के लिए फीस को फाइनल किया जाएगा.

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तकनीकी शिक्षामंत्री रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि ड्रोन (Drone school in himachal) को एग्रीकल्चर, सर्विलेंस, मेलों, दवाइयां पहुंचाने के साथ अन्य आयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जो भी इच्छुक व्यक्ति या युवा इस कोर्स को करने के बाद ड्रोन लेना चाहता हो, वह मुख्यमंत्री स्वावलंबन या स्टार्टअप योजना के तहत लोन ले सकता है.

रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि बिना लाइसेंस प्रदेश में कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा. जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोर्स के पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को बाकायदा डायरेक्टर ऑफ सिविल से लाइसेंस प्रदान किया जाएगा. बेरोजगार युवा इसका फायदा उठा सकते हैं.

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