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कुल्लू के हिमरी गांव में 16 साल के किशोर की गोली लगने से मौत, एक गिरफ्तार - आरोपी गिरफ्तार

दुर्गम गांव हिमरी में 16 साल के किशोर की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. मामले की पुष्टि एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने की है.

कुल्लू एसपी दफ्तर
कुल्लू एसपी दफ्तर
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Published : Sep 18, 2020, 12:44 PM IST

Updated : Sep 18, 2020, 4:19 PM IST

कुल्लू: जिला के दुर्गम गांव हिमरी में 16 साल के किशोर की हत्या का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार जमीन विवाद में नाबालिग युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. मामले की पुष्टि एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने की है.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला पतलीकूहल थाना का है. आरोपी की उम्र 61 साल है. आरोप है कि 61 साल के थीनू राम ने 12 बोर की गन से मक्की के खेतों में फायर किया. इस वजह से 16 साल के स्थानीय किशोर की मौत हो गई है. युवक के शरीर में छर्रे के जख्म के निशान मिले हैं.

एसपी कुल्लू ने घटनास्थल का दौराकर मामले की जानकारी ली है. एसपी ने बताया कि आरोपी थीनू राम ने लाइसेंसी बंदूक से मक्की की खेत में घटना को अंजाम दिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

मृतक के गर्दन, हाथ, पीठ में गोलियों के छर्रे के गहरे जख्म के निशान हैं. पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 और धारा 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है. मृतक के शव का क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा.

कुल्लू: जिला के दुर्गम गांव हिमरी में 16 साल के किशोर की हत्या का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार जमीन विवाद में नाबालिग युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. मामले की पुष्टि एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने की है.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला पतलीकूहल थाना का है. आरोपी की उम्र 61 साल है. आरोप है कि 61 साल के थीनू राम ने 12 बोर की गन से मक्की के खेतों में फायर किया. इस वजह से 16 साल के स्थानीय किशोर की मौत हो गई है. युवक के शरीर में छर्रे के जख्म के निशान मिले हैं.

एसपी कुल्लू ने घटनास्थल का दौराकर मामले की जानकारी ली है. एसपी ने बताया कि आरोपी थीनू राम ने लाइसेंसी बंदूक से मक्की की खेत में घटना को अंजाम दिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

मृतक के गर्दन, हाथ, पीठ में गोलियों के छर्रे के गहरे जख्म के निशान हैं. पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 और धारा 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है. मृतक के शव का क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा.

Last Updated : Sep 18, 2020, 4:19 PM IST
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