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दिव्यांग और आपातकालीन सेवा से जुड़े कर्मचारी पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान, DC ने जारी किए ये निर्देश

कुल्लू जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए चुनाव से संबधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इस दौरान उन्होंने बताया कि, नामांकन भरने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है. उन्होंने बताया कि 2-मंडी लोकसभा संसदीय उप-निर्वाचन के दौरान 80 साल आयु से अधिक के मतदाता डाक मत पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. जिले में कुल 552 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. वहीं, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन भी किया गया है.

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Published : Sep 29, 2021, 5:37 PM IST

deputy commissioner ashutosh garg
कुल्लू जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग

कुल्लू: चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही 28 सितम्बर से जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. चुनावी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन भरने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर, 2021 है. नामांकन पत्रों की जांच 11 अक्टूबर को की जाएगी, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2021 है और मतदान 30 अक्टूबर को होगा जबकि मतगणना 2 नवम्बर 2021 को की जाएगी. यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने पत्रकारवार्ता के दौरान दी.

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि 2-मंडी लोकसभा संसदीय उप-निर्वाचन के दौरान 80 साल आयु से अधिक के मतदाता डाक मत पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था पहली बार दी है, इसके अलावा दिव्यांगजन और आपातकालीन सेवा से जुड़े कर्मचारी भी पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में कुल 552 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनमें 491 सामान्य, 55 संवेदनशील जबकि 6 अति संवेदनशील हैं. इसके अलावा 52 साधारण सहायक मतदान केंद्र बनाने से कुल मतदान केंद्र 604 हो गए हैं. उन्होंने बताया कि जिला में 3,17,165 मतदाता हैं और इनकी संख्या आंशिक बढ़ सकती है, क्योंकि गत दिवस तक पात्र मतदाताओं से फॉर्म संख्या 6 प्राप्त कर लिए गए हैं जिन्हें 8 अक्टूबर तक मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा.

आशुतोष गर्ग ने कहा कि जिला के चार विधानसभा क्षेत्रों में 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 55 सैक्टर ऑफीसर, 6 सहायक व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं. उन्होंने कहा कि चार वीडियो रिकॉर्डिंग टीमें, चार लेखा टीमें, 12 उड़न दस्ते और 12 स्टैटिक सर्विलांस टीमें चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए गठित की गई हैं. उन्होंने बताया कि जिला में महिलाओं द्वारा संचालित 8 मतदान केन्द्र होंगे. वेबकास्टिंग 319, माइक्रो ऑब्जर्बर 80 जबकि 3945 कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में तैनात किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि चुनावी डयूटी में तैनात कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया है. इनमें आदर्श आचार संहिता समिति, जिला व्यय निगरानी समिति, मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति बनाई गई हैं. मीडिया की सुविधा के लिए जिला लोक सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय में मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष नम्बर 01902-222446 है.



जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि, चुनाव कोविड-19 के बीच हो रहे हैं और भारतीय निर्वाचन आयोजन के निर्देशानुसार नामांकन के दौरान किसी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध है. इंडोर जनसभा में सभागार की क्षमता का 30 प्रतिशत यानी अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति होगी. आउटडोर जनसभा के लिए सभास्थल की 50 प्रतिशत क्षमता यानी 500 लोग जबकि स्टार प्रचारक की जनसभा में 1000 तक लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी. राष्ट्रीय/राज्य मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारक 20 से ज्यादा नहीं हो सकते जबकि गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए इनकी संख्या 10 तक सीमित की गई है. किसी प्रकार का रोड-शो या मोटर बाइक शो नहीं किया जा सकेगा.

बता दें कि स्ट्रीट शो में 50 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे. डोर-टू-डोर प्रचार में केवल पांच लोग ही एक साथ एकत्र हो सकते हैं. और मतदान से 72 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा. गौरतलब है कि , मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 12 लाख 85 हजार 903 मतदाता हैं. इनमें 6 लाख 38 हजार 499 महिला मतदाता और 6 लाख 47 हजार 399 पुरुष वोटर हैं वहीं सर्विस वोटर की संख्या 13390 हैं.

ये भी पढ़ें: पहाड़ों पर फिदा बॉलीवुड! फिर शुरू हुआ लाइट, कैमरा और एक्शन का दौर, शूटिंग के लिए पहुंचने लगे निर्माता

कुल्लू: चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही 28 सितम्बर से जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. चुनावी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन भरने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर, 2021 है. नामांकन पत्रों की जांच 11 अक्टूबर को की जाएगी, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2021 है और मतदान 30 अक्टूबर को होगा जबकि मतगणना 2 नवम्बर 2021 को की जाएगी. यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने पत्रकारवार्ता के दौरान दी.

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि 2-मंडी लोकसभा संसदीय उप-निर्वाचन के दौरान 80 साल आयु से अधिक के मतदाता डाक मत पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था पहली बार दी है, इसके अलावा दिव्यांगजन और आपातकालीन सेवा से जुड़े कर्मचारी भी पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में कुल 552 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनमें 491 सामान्य, 55 संवेदनशील जबकि 6 अति संवेदनशील हैं. इसके अलावा 52 साधारण सहायक मतदान केंद्र बनाने से कुल मतदान केंद्र 604 हो गए हैं. उन्होंने बताया कि जिला में 3,17,165 मतदाता हैं और इनकी संख्या आंशिक बढ़ सकती है, क्योंकि गत दिवस तक पात्र मतदाताओं से फॉर्म संख्या 6 प्राप्त कर लिए गए हैं जिन्हें 8 अक्टूबर तक मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा.

आशुतोष गर्ग ने कहा कि जिला के चार विधानसभा क्षेत्रों में 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 55 सैक्टर ऑफीसर, 6 सहायक व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं. उन्होंने कहा कि चार वीडियो रिकॉर्डिंग टीमें, चार लेखा टीमें, 12 उड़न दस्ते और 12 स्टैटिक सर्विलांस टीमें चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए गठित की गई हैं. उन्होंने बताया कि जिला में महिलाओं द्वारा संचालित 8 मतदान केन्द्र होंगे. वेबकास्टिंग 319, माइक्रो ऑब्जर्बर 80 जबकि 3945 कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में तैनात किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि चुनावी डयूटी में तैनात कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया है. इनमें आदर्श आचार संहिता समिति, जिला व्यय निगरानी समिति, मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति बनाई गई हैं. मीडिया की सुविधा के लिए जिला लोक सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय में मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष नम्बर 01902-222446 है.



जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि, चुनाव कोविड-19 के बीच हो रहे हैं और भारतीय निर्वाचन आयोजन के निर्देशानुसार नामांकन के दौरान किसी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध है. इंडोर जनसभा में सभागार की क्षमता का 30 प्रतिशत यानी अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति होगी. आउटडोर जनसभा के लिए सभास्थल की 50 प्रतिशत क्षमता यानी 500 लोग जबकि स्टार प्रचारक की जनसभा में 1000 तक लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी. राष्ट्रीय/राज्य मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारक 20 से ज्यादा नहीं हो सकते जबकि गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए इनकी संख्या 10 तक सीमित की गई है. किसी प्रकार का रोड-शो या मोटर बाइक शो नहीं किया जा सकेगा.

बता दें कि स्ट्रीट शो में 50 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे. डोर-टू-डोर प्रचार में केवल पांच लोग ही एक साथ एकत्र हो सकते हैं. और मतदान से 72 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा. गौरतलब है कि , मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 12 लाख 85 हजार 903 मतदाता हैं. इनमें 6 लाख 38 हजार 499 महिला मतदाता और 6 लाख 47 हजार 399 पुरुष वोटर हैं वहीं सर्विस वोटर की संख्या 13390 हैं.

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