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कोरोना से जंगः कुल्लू में ये पंचायतें कंटेनमेंट जोन घोषित, DC ने दिए आदेश

डीसी कुल्लू ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंचायत प्रीणी, शवीन, वशिष्ठ, जगतसुख और बाशिंग पंचायतों के कुछ वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है ताकि इस महामारी के फैलाव को रोका जा सके. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

containment zone in kullu
containment zone in kullu
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Published : Jul 25, 2020, 7:03 PM IST

कुल्लूः जिला कुल्लू में अब तक कोरोना वायरस के 24 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें आठ लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं. जिला में कोरोना के 16 एक्टिव केस हैं. इन मामलों को लेकर डीसी कुल्लू ने ग्राम पंचायत प्रीणी, शवीन, वशिष्ठ, जगतसुख और बाशिंग पंचायतों के कुछ वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है ताकि इस महामारी के फैलाव को रोका जा सके.

डीसी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं. आदेशों के अनुसार मनाली उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत प्रीणी के वार्ड नंबर 2 से 7 वार्ड, ग्राम पंचायत शलीन का वार्ड 6, ग्राम पंचायत वशिष्ठ का वार्ड 10 और ग्राम पंचायत जगतसुख के वार्ड-2 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसी तरह इन पंचायतों के बचे हुए अन्य क्षेत्रों को बफर जोन बनाया गया है.

इसके अलावा पंचायत बाशिंग के तहत वार्ड नं. 2 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. वहीं, इसी पंचायत के वार्ड नंबर 1 और 4 को बफर जोन बनाया गया है. डीसी कुल्लू की ओर से जारी आदेशों के अनुसार इन पंचायतों को पूरी तरह सील किया गया है.

इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन की मनाही है. डीसी कुल्लू की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलीवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी.

साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल न ही वाहन से इधर-उधर घूम सकता है और न ही किसी सार्वजनिक रास्ते या स्थान पर खड़ा हो सकता है. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ये भी पढ़ें- अंतिम चरण में अटल टनल का काम, ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम से मिलेगी ऑक्सीजन

ये भी पढ़ें- हमीरपुर के गांधी चौक पर भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन, ठेकेदारी प्रथा का किया विरोध

कुल्लूः जिला कुल्लू में अब तक कोरोना वायरस के 24 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें आठ लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं. जिला में कोरोना के 16 एक्टिव केस हैं. इन मामलों को लेकर डीसी कुल्लू ने ग्राम पंचायत प्रीणी, शवीन, वशिष्ठ, जगतसुख और बाशिंग पंचायतों के कुछ वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है ताकि इस महामारी के फैलाव को रोका जा सके.

डीसी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं. आदेशों के अनुसार मनाली उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत प्रीणी के वार्ड नंबर 2 से 7 वार्ड, ग्राम पंचायत शलीन का वार्ड 6, ग्राम पंचायत वशिष्ठ का वार्ड 10 और ग्राम पंचायत जगतसुख के वार्ड-2 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसी तरह इन पंचायतों के बचे हुए अन्य क्षेत्रों को बफर जोन बनाया गया है.

इसके अलावा पंचायत बाशिंग के तहत वार्ड नं. 2 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. वहीं, इसी पंचायत के वार्ड नंबर 1 और 4 को बफर जोन बनाया गया है. डीसी कुल्लू की ओर से जारी आदेशों के अनुसार इन पंचायतों को पूरी तरह सील किया गया है.

इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन की मनाही है. डीसी कुल्लू की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलीवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी.

साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल न ही वाहन से इधर-उधर घूम सकता है और न ही किसी सार्वजनिक रास्ते या स्थान पर खड़ा हो सकता है. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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