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महिला का अंतिम संस्कार रोकने का मामला, 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी - दलित महिला का अंतिम संस्कार

फोजल घाटी के धारा गांव में कुछ दिन पहले ही एक अनुसूचित जाति की महिला की मौत के बाद उसे श्मशान घाट में जलाने से रोक दिया गया था. पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था.

3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी.
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Published : Apr 19, 2019, 11:06 AM IST

कुल्लू: जिला कुल्लू के हुरंग पंचायत के धारा गांव में अनुसूचित जाति की महिला का श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने से रोकने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. सभी आरोपियों में अदालत में पेश किया गया. जहां से उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिसासत में भेज दिया गया है.

एससी एसटी एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पतलीकूहल पुलिस थाना में रखा गया था. इस केस की कार्रवाई की रिपोर्ट राजभवन को भी भेजी जा रही है. साथ ही, इस केस में और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना से पुलिस इनकार नहीं कर रही है.

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डीएसपी मनाली शेर सिंह ठाकुर पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर गए और वहां का मुआयना करने के बाद ग्रामीणों का बयान कलमबंद किया. प्रथम दृष्टया मामले में पीड़ित के बयानों में तथ्य तर्कपूर्ण नजर आने के बाद पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया. हालांकि छठा आरोपी एसटी वर्ग का ही बताया रहा है. उस पर एससी-एसटी एक्ट की धाराएं लागू नहीं होंगी.

ये भी पढ़ेंः कुल्लू की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात, मौसम साफ होने पर जल्द खुलेगा रोहतांग दर्रा

आपको बता दें कि फोजल घाटी के धारा गांव में एक अनुसूचित जाति की महिला की मौत के बाद उसे श्मशान घाट में जलाने से रोक दिया गया था. हालांकि देवता के नाराज होने का हवाला देकर वर्ग विशेष ने उन्हें शव को श्मशान घाट के बजाए कहीं और जलाने को कहा था. बाद में महिला के परिजनों को उसका दाह संस्कार नाले में करना पड़ा.

कुल्लू: जिला कुल्लू के हुरंग पंचायत के धारा गांव में अनुसूचित जाति की महिला का श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने से रोकने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. सभी आरोपियों में अदालत में पेश किया गया. जहां से उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिसासत में भेज दिया गया है.

एससी एसटी एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पतलीकूहल पुलिस थाना में रखा गया था. इस केस की कार्रवाई की रिपोर्ट राजभवन को भी भेजी जा रही है. साथ ही, इस केस में और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना से पुलिस इनकार नहीं कर रही है.

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डीएसपी मनाली शेर सिंह ठाकुर पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर गए और वहां का मुआयना करने के बाद ग्रामीणों का बयान कलमबंद किया. प्रथम दृष्टया मामले में पीड़ित के बयानों में तथ्य तर्कपूर्ण नजर आने के बाद पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया. हालांकि छठा आरोपी एसटी वर्ग का ही बताया रहा है. उस पर एससी-एसटी एक्ट की धाराएं लागू नहीं होंगी.

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आपको बता दें कि फोजल घाटी के धारा गांव में एक अनुसूचित जाति की महिला की मौत के बाद उसे श्मशान घाट में जलाने से रोक दिया गया था. हालांकि देवता के नाराज होने का हवाला देकर वर्ग विशेष ने उन्हें शव को श्मशान घाट के बजाए कहीं और जलाने को कहा था. बाद में महिला के परिजनों को उसका दाह संस्कार नाले में करना पड़ा.

3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे धारा मामले के आरोपी
कुल्लू
देवभूमि कुल्लू के हुरंग पंचायत के धारा गांव में दलित महिला का सरकारी पैसे से बनाए गए श्मशानघाट पर एक वर्ग विशेष द्वारा शव जलाने से रोकने के मामले के आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश हुए हैं। 
आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पतलीकूहल पुलिस थाना में रखा गया था। इस केस की कार्रवाई की रिपोर्ट राजभवन को भी भेजी जा रही है। खास बात यह है कि आरोपियों की एससीएटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी होने के बावजूद यह मामला ठंडा नहीं पड़ा है। इस केस के सिलसिले में और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामले में पीड़ित के बयानों में तथ्य तर्कपूर्ण नजर आने के बाद पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि छठा आरोपी एसटी वर्ग का ही बताया रहा है। उस पर एससी-एसटी एक्ट की धाराएं लागू नहीं होंगी। फोजल घाटी के धारा गांव में एक दलित महिला की मौत के बाद उसे श्मशानघाट में जलाने से रोक दिया गया था। हालांकि देवता के नाराज होने का हवाला देकर वर्ग विशेष ने उन्हें शव को श्मशानघाट के बजाए कहीं और जलाने को कहा। बाद में दलित महिला के परिजनों ने भारी मन से उसका दाह संस्कार नाले में किया। मामले की जांच कर रहे डीएसपी मनाली शेर सिंह ठाकुर ने कहा कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ लोग पुलिस की रडार पर हैं। उन्होंने अन्य गिरफ्तारियों से भी इनकार नहीं किया है। 
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