कुल्लू: जिला कुल्लू के हुरंग पंचायत के धारा गांव में अनुसूचित जाति की महिला का श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने से रोकने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. सभी आरोपियों में अदालत में पेश किया गया. जहां से उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिसासत में भेज दिया गया है.
एससी एसटी एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पतलीकूहल पुलिस थाना में रखा गया था. इस केस की कार्रवाई की रिपोर्ट राजभवन को भी भेजी जा रही है. साथ ही, इस केस में और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना से पुलिस इनकार नहीं कर रही है.
ये भी पढ़ेंः खास इनके लिए बहाल हुई रोहतांग सुरंग, HRTC और BRO दोनों टनल क्रॉस करने में करेंगे मदद
डीएसपी मनाली शेर सिंह ठाकुर पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर गए और वहां का मुआयना करने के बाद ग्रामीणों का बयान कलमबंद किया. प्रथम दृष्टया मामले में पीड़ित के बयानों में तथ्य तर्कपूर्ण नजर आने के बाद पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया. हालांकि छठा आरोपी एसटी वर्ग का ही बताया रहा है. उस पर एससी-एसटी एक्ट की धाराएं लागू नहीं होंगी.
ये भी पढ़ेंः कुल्लू की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात, मौसम साफ होने पर जल्द खुलेगा रोहतांग दर्रा
आपको बता दें कि फोजल घाटी के धारा गांव में एक अनुसूचित जाति की महिला की मौत के बाद उसे श्मशान घाट में जलाने से रोक दिया गया था. हालांकि देवता के नाराज होने का हवाला देकर वर्ग विशेष ने उन्हें शव को श्मशान घाट के बजाए कहीं और जलाने को कहा था. बाद में महिला के परिजनों को उसका दाह संस्कार नाले में करना पड़ा.