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घरेलू हिंसा पर हमीरपुर में कार्यक्रम, हिमाचल महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

हिमाचल महिला आयोग (Himachal Commission for Women) की ओर से घरेलू हिंसा से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के हॉल में महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन (Program on Domestic Violence in hamirpur) किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने की. इस दौरान डेजी ठाकुर ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारियों को इस अधिनियम की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए.

Program on Domestic Violence in hamirpur
घरेलू हिंसा पर हमीरपुर में कार्यक्रम.
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Published : Dec 7, 2021, 6:30 PM IST

Updated : Dec 7, 2021, 8:41 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (Himachal Commission for Women) की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून एवं नियम बनाए गए हैं. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फील्ड में आम महिलाओं को इन कानूनों एवं नियमों से अवगत करवाना चाहिए. मंगलवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के हॉल में राज्य महिला आयोग की ओर से घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला (Program on Domestic Violence in hamirpur) की अध्यक्षता करते हुए डेजी ठाकुर ने ये निर्देश दिए.

कार्यशाला के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारियों के अलावा पुलिस, वन स्टॉप सेंटर (One Stop Center In Hamirpur), जिला बाल अधिकार संरक्षण इकाई और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों को भी अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई. इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एचसी शर्मा ने महिला आयोग की अध्यक्ष का स्वागत किया और महिला अधिकार से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी.

कार्यशाला के दौरान आयोग के एडीए अनुज वर्मा और जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रतिभागियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. इस मौके पर टौणी देवी के सीडीपीओ कल्याण चंद ठाकुर, भोरंज के सीडीपीओ जीत राम चौधरी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी तिलक राज आचार्य, वन स्टॉप सेंटर के अधिकारी और अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें: Hamirpur Congress Meeting: जयपुर में प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली में हमीरपुर से शामिल होंगे 100 कार्यकर्ता

इस अवसर पर हिमाचल महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 के साथ-साथ महिला अधिकारों से संबंधित अन्य नियमों-कानूनों की जानकारी आम महिलाओं तक पहुंचाने के लिए राज्य महिला आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है. उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारियों को इस अधिनियम की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और अपने कार्यक्षेत्र में घरेलू हिंसा (domestic violence in hamirpur) का कोई भी मामला सामने आने पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: kullu Atal Tunnel: अटल टनल में टूटा 1 साल का ट्रैफिक रिकॉर्ड, नवंबर माह में गुजरे 1 लाख 2 हजार 920 वाहन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (Himachal Commission for Women) की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून एवं नियम बनाए गए हैं. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फील्ड में आम महिलाओं को इन कानूनों एवं नियमों से अवगत करवाना चाहिए. मंगलवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के हॉल में राज्य महिला आयोग की ओर से घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला (Program on Domestic Violence in hamirpur) की अध्यक्षता करते हुए डेजी ठाकुर ने ये निर्देश दिए.

कार्यशाला के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारियों के अलावा पुलिस, वन स्टॉप सेंटर (One Stop Center In Hamirpur), जिला बाल अधिकार संरक्षण इकाई और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों को भी अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई. इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एचसी शर्मा ने महिला आयोग की अध्यक्ष का स्वागत किया और महिला अधिकार से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी.

कार्यशाला के दौरान आयोग के एडीए अनुज वर्मा और जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रतिभागियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. इस मौके पर टौणी देवी के सीडीपीओ कल्याण चंद ठाकुर, भोरंज के सीडीपीओ जीत राम चौधरी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी तिलक राज आचार्य, वन स्टॉप सेंटर के अधिकारी और अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे.

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इस अवसर पर हिमाचल महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 के साथ-साथ महिला अधिकारों से संबंधित अन्य नियमों-कानूनों की जानकारी आम महिलाओं तक पहुंचाने के लिए राज्य महिला आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है. उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारियों को इस अधिनियम की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और अपने कार्यक्षेत्र में घरेलू हिंसा (domestic violence in hamirpur) का कोई भी मामला सामने आने पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

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Last Updated : Dec 7, 2021, 8:41 PM IST
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