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पुलिसकर्मियों ने नए मोटर वाहन अधिनियम के बारे में लोगों को किया जागरूक, जुर्माना राशि की भी दी जानकारी

हमीरपुर में पुलिस ने लोगों को पर्चे बांटकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया. अभियान का आगाज हमीरपुर के गांधी चौक से किया गया. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बताया कि रॉन्ग पार्किंग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड, बिना आरसी, क्षमता से अधिक सवारी बैठाना, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर हजारों रुपये की जुर्माना राशि का प्रावधान रखा गया है.

Police made people aware about the new Motor Vehicle Act
यातायात नियमों को लोकर हमीरपुर में लोगों को किया गया जागरूक
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Published : Sep 30, 2021, 4:01 PM IST

हमीरपुर: जिला यातायात पुलिस एवं व्यापार मंडल हमीरपुर ने गुरुवार को हमीरपुर शहर में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया. इस अभियान का आगाज हमीरपुर के गांधी चौक से किया गया. यातायात नियमों की अवहेलना पर हजारों रुपये के चालान का प्रावधान रखा गया है. अभियान के अंतर्गत लोगों को बाकायदा पर्चे भी बांटे गए जिनमें नए यातायात नियमों की जानकारी और जुर्माना राशि का भी पूरा विवरण दिया गया है.

इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बताया कि रॉन्ग पार्किंग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड, बिना आरसी, क्षमता से अधिक सवारी बैठाना, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर हजारों रुपये की जुर्माना राशि का प्रावधान रखा गया है. 500 से लेकर ₹15000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है. जहां लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा गया, वहीं बढ़ाई गई जुर्माना राशि के बारे में भी बताया गया.

जिला यातायात प्रभारी पाल सिंह ने बताया कि गुरुवार को हमीरपुर शहर में ने गांधी चौक से इस अभियान की शुरुआत की गई है. इसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है. उन्होंने बताया कि जिला भर में इस अभियान को चलाया जाएगा. अभियान के अंतर्गत लोगों को नए मोटर वाहन अधिनियम (new Motor Vehicle Act ) के लिए जागरूक किया जाएगा. लोगों को पर्चे बांट कर यह अपील की जाएगी कि वह यातायात नियमों का पालन करें.


बता दें कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब भारी-भरकम जुर्माने की अदायगी करनी होगी. रॉन्ग पार्किंग से लेकर अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर अलग-अलग जुर्माना राशि का प्रावधान रखा गया है. 16 तरह के यातायात नियम तय किए गए हैं जिनका वाहन चालकों को पालन करना सुनिश्चित करना होगा. नियम के उल्लंघन पर एक नियम में अलग-अलग जुर्माना राशि का प्रावधान रखा गया है. गुरुवार को यातायात पुलिस व व्यापार मंडल हमीरपुर ने मिलकर यातायात नियमों के जागरूकता पर्चे लोगों में बांटे.

हमीरपुर: जिला यातायात पुलिस एवं व्यापार मंडल हमीरपुर ने गुरुवार को हमीरपुर शहर में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया. इस अभियान का आगाज हमीरपुर के गांधी चौक से किया गया. यातायात नियमों की अवहेलना पर हजारों रुपये के चालान का प्रावधान रखा गया है. अभियान के अंतर्गत लोगों को बाकायदा पर्चे भी बांटे गए जिनमें नए यातायात नियमों की जानकारी और जुर्माना राशि का भी पूरा विवरण दिया गया है.

इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बताया कि रॉन्ग पार्किंग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड, बिना आरसी, क्षमता से अधिक सवारी बैठाना, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर हजारों रुपये की जुर्माना राशि का प्रावधान रखा गया है. 500 से लेकर ₹15000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है. जहां लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा गया, वहीं बढ़ाई गई जुर्माना राशि के बारे में भी बताया गया.

जिला यातायात प्रभारी पाल सिंह ने बताया कि गुरुवार को हमीरपुर शहर में ने गांधी चौक से इस अभियान की शुरुआत की गई है. इसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है. उन्होंने बताया कि जिला भर में इस अभियान को चलाया जाएगा. अभियान के अंतर्गत लोगों को नए मोटर वाहन अधिनियम (new Motor Vehicle Act ) के लिए जागरूक किया जाएगा. लोगों को पर्चे बांट कर यह अपील की जाएगी कि वह यातायात नियमों का पालन करें.


बता दें कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब भारी-भरकम जुर्माने की अदायगी करनी होगी. रॉन्ग पार्किंग से लेकर अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर अलग-अलग जुर्माना राशि का प्रावधान रखा गया है. 16 तरह के यातायात नियम तय किए गए हैं जिनका वाहन चालकों को पालन करना सुनिश्चित करना होगा. नियम के उल्लंघन पर एक नियम में अलग-अलग जुर्माना राशि का प्रावधान रखा गया है. गुरुवार को यातायात पुलिस व व्यापार मंडल हमीरपुर ने मिलकर यातायात नियमों के जागरूकता पर्चे लोगों में बांटे.

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