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डबरेहड़ा पंचायत ने लिया निर्णय... खुले में शराब पी तो लगेगा जुर्माना - Alcohol ban in Hamirpur

हमीरपुर की ग्राम पंचायत डबरेहड़ा में पंचायत ने खुले में शराब पीने पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है. पंचायत ने शराब पीने पर पहली बार पकड़े गए व्यक्ति पर 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया है.

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Published : Mar 17, 2021, 5:41 PM IST

हमीरपुर: जिले के विकास खंड बमसन की ग्राम पंचायत डबरेहड़ा में खुले में शराब पीने पर जुर्माना लगाया जाएगा. स्थानीय पंचायत ने इस बावत प्रस्ताव पारित कर निर्णय लागू कर दिया है. जानकारी के मुताबिक पंचायत ने शराब पीने पर पहली बार पकड़े गए व्यक्ति पर 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया है.

फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को कोरोना रिपोर्ट जरुरी

पंचायत प्रतिनिधियों की माने तो पंचायत में फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी. साथ ही पंचायत फेरी वालों की एक पर्ची भी काटेगी, लेकिन पर्ची कटवाने के लिए फेरी वाले को कुछ भुगतान करना पड़ेगा. इस निर्णय से जहां एक तरफ पंचायत को आय होगी तो दूसरी तरफ पंचायत में आने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी पंचायत के पास रहेगा.

पंचायत में पहले हुई घटना से लिया फैसला

हाल ही में इसी पंचायत के रास्ते में कॉलेज से लौट रही छात्रा का पीछा कर कुछ वाहन सवार लोगों ने हवा में गोली चला दी थी. नवगठित ग्राम पंचायत डबरेहड़ा के पदाधिकारियों के इस निर्णय की क्षेत्र में चर्चा है. क्षेत्र सुनसान होने के कारण यहां लोग शराब पीने के लिए बैठे रहते हैं, जिसके चलते पंचायत प्रतिनिधियों ने ये फैसला लिया है.

पंचायत प्रधान सुरेश शास्त्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत क्षेत्र में खुले में शराब पीते हुए पाया गया, तो पहली बार उसे 500 रुपये जुर्माना और दूसरी बार पुलिस द्वारा कार्रवाई करवाई जाएगी. उन्होंने बताया कि फेरी वालों को कोरोना टेस्ट करवाने पर ही नेगिटिव रिपोर्ट के साथ पंचायत में प्रवेश दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: योगासन खेल प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में पहुंचे 31 खिलाड़ी, इस दिन होगा मुकाबला

हमीरपुर: जिले के विकास खंड बमसन की ग्राम पंचायत डबरेहड़ा में खुले में शराब पीने पर जुर्माना लगाया जाएगा. स्थानीय पंचायत ने इस बावत प्रस्ताव पारित कर निर्णय लागू कर दिया है. जानकारी के मुताबिक पंचायत ने शराब पीने पर पहली बार पकड़े गए व्यक्ति पर 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया है.

फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को कोरोना रिपोर्ट जरुरी

पंचायत प्रतिनिधियों की माने तो पंचायत में फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी. साथ ही पंचायत फेरी वालों की एक पर्ची भी काटेगी, लेकिन पर्ची कटवाने के लिए फेरी वाले को कुछ भुगतान करना पड़ेगा. इस निर्णय से जहां एक तरफ पंचायत को आय होगी तो दूसरी तरफ पंचायत में आने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी पंचायत के पास रहेगा.

पंचायत में पहले हुई घटना से लिया फैसला

हाल ही में इसी पंचायत के रास्ते में कॉलेज से लौट रही छात्रा का पीछा कर कुछ वाहन सवार लोगों ने हवा में गोली चला दी थी. नवगठित ग्राम पंचायत डबरेहड़ा के पदाधिकारियों के इस निर्णय की क्षेत्र में चर्चा है. क्षेत्र सुनसान होने के कारण यहां लोग शराब पीने के लिए बैठे रहते हैं, जिसके चलते पंचायत प्रतिनिधियों ने ये फैसला लिया है.

पंचायत प्रधान सुरेश शास्त्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत क्षेत्र में खुले में शराब पीते हुए पाया गया, तो पहली बार उसे 500 रुपये जुर्माना और दूसरी बार पुलिस द्वारा कार्रवाई करवाई जाएगी. उन्होंने बताया कि फेरी वालों को कोरोना टेस्ट करवाने पर ही नेगिटिव रिपोर्ट के साथ पंचायत में प्रवेश दिया जाएगा.

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