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कौशल विकास भत्ता योजना के संस्थानों के निरिक्षण के निर्देश, मानक पूरे न होने पर रद्द होगी मान्यता

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Published : Jul 20, 2020, 9:34 PM IST

जिला में कौशल विकास भत्ता योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक की गई. बैठक में निजी संस्थानों में करवाए जा रहे विभिन्न कोर्सों को लेकर चर्चा की गई. इस दौरान उपायुक्त हरिकेश मीणा ने मानक पूरे न करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने के आदेश दिये.

हरिकेश मीणा
हरिकेश मीणा, डीसी हमीरपुर.

हमीरपुर: जिला में सोमवार को कौशल विकास भत्ता योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हरिकेश मीणा ने रोजगार विभाग के अधिकारियों को योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए निजी संस्थानों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिये. साथ ही संस्थानों के पूरे रिकॉर्ड की जांच करने के आदेश दिये.

इस दौरान उपायुक्त ने सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मान्यता रद्द करने के निर्देश दिये. डीसी ने कहा कि जिला में सभी सरकारी आईटीआई, बहुतकनीकी कॉलेजों और अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के अलावा 32 निजी संस्थानों को भी कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है. इन सरकारी एवं निजी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवाओं को कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जा रहा है.

बैठक में जिला स्तरीय समिति ने निजी संस्थानों में करवाए जा रहे विभिन्न कोर्सों को लेकर व्यापक चर्चा की और मानक पूरे न करने वाले नौ संस्थानों की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की. उपायुक्त ने बताया कि ये संस्थान विभिन्न मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे थे और इन्होंने अग्रिशमन विभाग विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है.

डीसी हरिकेश मीणा ने बताया कि अभी तक जिला के लगभग 25095 युवाओं को कौशल विकास भत्ता मिल चुका है. उन्होंने कहा कि कौशल विकास भत्ता योजना के लिए पात्र युवाओं को वर्तमान परिस्थितियों और औद्योगिक एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में मांग के अनुसार ही कोर्स करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए. तभी ये योजना सार्थक सिद्ध होगी.

ये भी पढ़ें: रामपुर में ITBP के 18 जवान कोरोना पॉजिटिव, ज्यूरी में थे क्वारंटाइन

हमीरपुर: जिला में सोमवार को कौशल विकास भत्ता योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हरिकेश मीणा ने रोजगार विभाग के अधिकारियों को योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए निजी संस्थानों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिये. साथ ही संस्थानों के पूरे रिकॉर्ड की जांच करने के आदेश दिये.

इस दौरान उपायुक्त ने सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मान्यता रद्द करने के निर्देश दिये. डीसी ने कहा कि जिला में सभी सरकारी आईटीआई, बहुतकनीकी कॉलेजों और अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के अलावा 32 निजी संस्थानों को भी कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है. इन सरकारी एवं निजी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवाओं को कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जा रहा है.

बैठक में जिला स्तरीय समिति ने निजी संस्थानों में करवाए जा रहे विभिन्न कोर्सों को लेकर व्यापक चर्चा की और मानक पूरे न करने वाले नौ संस्थानों की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की. उपायुक्त ने बताया कि ये संस्थान विभिन्न मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे थे और इन्होंने अग्रिशमन विभाग विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है.

डीसी हरिकेश मीणा ने बताया कि अभी तक जिला के लगभग 25095 युवाओं को कौशल विकास भत्ता मिल चुका है. उन्होंने कहा कि कौशल विकास भत्ता योजना के लिए पात्र युवाओं को वर्तमान परिस्थितियों और औद्योगिक एवं अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में मांग के अनुसार ही कोर्स करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए. तभी ये योजना सार्थक सिद्ध होगी.

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