हमीरपुर: जिला हमीरपुर में छात्रा को पीटने और जातिसूचक शब्द बोलने पर सरकारी स्कूल में सेवारत जेबीटी शिक्षिका को जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर ने एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जानकारी के मुताबिक जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी शिक्षिका को छह माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी.
चौथी कक्षा की छात्रा की थी पिटाई: जिला सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा (Court Action on teacher in Hamirpur) की अदालत ने शिक्षिका को मामले में सुनवाई के बाद दोषी करार दिया है. आपको बता दें कि वर्ष 2019 में प्राथमिक पाठशाला अमनेड में (one lakh fine on teacher HP) सेवारत तत्कालीन जेबीटी शिक्षिका रजनी कुमारी के खिलाफ पुलिस थाना हमीरपुर (Girl Student beating case in Hamirpur) में मामला दर्ज हुआ था. पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक शिक्षिका पर आरोप था कि उसने चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की निर्मम पिटाई की और उसे जातिसूचक शब्द भी बोले.
कोर्ट ने माना दोषी: मामले में शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग (Education Department Himachal) ने आरोपी शिक्षिका को सस्पेंड कर उसे हेडक्वार्टर बिझड़ी फिक्स किया था, लेकिन कुछ माह बाद नियमों के अनुसार उसे दोबारा बहाल (HAMIRPUR JBT TEACHER CASE) कर दिया. शिक्षा विभाग ने बाद में कसीरी महादेव स्कूल (student beating case hamirpur) में तैनाती दे दी. वहीं, इस मामले में पुलिस ने धारा 323 और एससी/एसटी एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया. न्यायालय ने सबूतों के आधार पर शिक्षिका को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई.
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