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बंगलादेशी युवक सुसाइड मामला: 2017 में घुसपैठ कर पश्चिम बंगाल पहुंचा था परिवार, 2021 से हमीरपुर में था परिवार

बांग्लादेशी निवासी युवक की हिमाचल के हमीरपुर (Bangladeshi youth suicide case) में आत्महत्या मामले में नया खुलासा हुआ है. इस मामले में अब पुलिस ने मृतक की पत्नी पर विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत केस दर्ज किया है. इसके साथ ही स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी बिना किराएदार रखने पर मकान मालिक के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 118 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

Bangladeshi youth suicide case in Hamirpur
बंगलादेशी युवक सुसाइड मामला
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Published : Feb 22, 2022, 8:49 PM IST

हमीरपुर: बांग्लादेशी निवासी युवक की हिमाचल के हमीरपुर (Bangladeshi youth suicide case) में आत्महत्या मामले में नया खुलासा हुआ है. यह परिवार एक दलाल के जरिए साल 2017 में घुसपैठ कर भारत में पहुंचा था. घुसपैठ करने के बाद 3 साल तक यह पश्चिम बंगाल में ही रहा. इस मामले में अब पुलिस ने मृतक की पत्नी पर विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत केस दर्ज किया है. इसके साथ ही स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी बिना किराएदार रखने पर मकान मालिक के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 118 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि मृतक युवक सोभनन सरकार और उसकी पत्नी बांग्लादेश से 2017 में पश्चिम बंगाल पहुंचे थे. युवक ने वेस्ट बंगाल में ही अपना और अपनी पत्नी का फर्जी आधार कार्ड बनाया. युवक ने अपना आधार कार्ड बेंगलुरु कर्नाटक का बनाया था, जबकि पत्नी का आधार कार्ड पश्चिमी बंगाल का बनाया था. 5 साल की बेटी का आधार कार्ड अभी तक नहीं बनाया गया है. प्रारंभिक छानबीन में यह भी पता चला है कि यह दोनों पश्चिम बंगाल में साल 2017 में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए.

इसके बाद अक्टूबर 2021 में वह हिमाचल पहुंचे और हमीरपुर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 3 प्रताप नगर में किराए के कमरे में रहने लगे. यहां पर किराएदार के तौर पर रहते हुए सोभनन ने पेंटर का काम शुरू किया. वह घरों में रंगाई पुताई का काम करने लगा लेकिन इस बीच सोमवार रात को दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसने तैश में आकर फंदा लगा लिया.

इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यह खुलासा हुआ कि युवक बांग्लादेशी है और यह परिवार गैरकानूनी तरीके से भारत में पहुंचा है. लापरवाही बरतने पर मकान मालिक फिंजो राम पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है जबकि मृतक युवक की पत्नी के खिलाफ अब विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के अधीन केस दर्ज किया गया है.

विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत केस दर्ज होने पर गिरफ्तारी जरूरी: विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत केस दर्ज होने के बाद मृतक युवक के पत्नी की गिरफ्तारी कानूनन जरूरी है. ऐसे में 5 साल की बेटी को किस तरह से रखा जाएगा यह पुलिस के लिए चुनौती बन गया है. हालांकि पुलिस इस मामले में कानूनी पहलू को देख रही है. 5 वर्षीय बच्ची को सुरक्षित माहौल देना भी मानवता की दृष्टि से जरूरी है. ऐसे में जिला पुलिस इस दृष्टि से भी कार्य कर रही है. बच्चे को बेहतर माहौल में रखने की व्यवस्था भी जिला पुलिस के द्वारा की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर आकृति शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. मृतक युवक और उसके पत्नी के आधार कार्ड फर्जी पाए गए हैं. यह दोनों बांग्लादेशी हैं जो कि साल 2017 में घुसपैठ कर भारत में पहुंचे थे और हमीरपुर में अक्टूबर 2021 से किराए के कमरे में रह रहे थे. मामले में पुलिस ने विदेशी अधिनियम के धारा 14 और मकान मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- Suicide in Hamirpur: बांग्लादेश के युवक ने हमीरपुर में फंदा लगाकर की आत्महत्या, मृतक और परिवार के आधार कार्ड भी फर्जी

हमीरपुर: बांग्लादेशी निवासी युवक की हिमाचल के हमीरपुर (Bangladeshi youth suicide case) में आत्महत्या मामले में नया खुलासा हुआ है. यह परिवार एक दलाल के जरिए साल 2017 में घुसपैठ कर भारत में पहुंचा था. घुसपैठ करने के बाद 3 साल तक यह पश्चिम बंगाल में ही रहा. इस मामले में अब पुलिस ने मृतक की पत्नी पर विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत केस दर्ज किया है. इसके साथ ही स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी बिना किराएदार रखने पर मकान मालिक के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 118 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि मृतक युवक सोभनन सरकार और उसकी पत्नी बांग्लादेश से 2017 में पश्चिम बंगाल पहुंचे थे. युवक ने वेस्ट बंगाल में ही अपना और अपनी पत्नी का फर्जी आधार कार्ड बनाया. युवक ने अपना आधार कार्ड बेंगलुरु कर्नाटक का बनाया था, जबकि पत्नी का आधार कार्ड पश्चिमी बंगाल का बनाया था. 5 साल की बेटी का आधार कार्ड अभी तक नहीं बनाया गया है. प्रारंभिक छानबीन में यह भी पता चला है कि यह दोनों पश्चिम बंगाल में साल 2017 में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए.

इसके बाद अक्टूबर 2021 में वह हिमाचल पहुंचे और हमीरपुर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 3 प्रताप नगर में किराए के कमरे में रहने लगे. यहां पर किराएदार के तौर पर रहते हुए सोभनन ने पेंटर का काम शुरू किया. वह घरों में रंगाई पुताई का काम करने लगा लेकिन इस बीच सोमवार रात को दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसने तैश में आकर फंदा लगा लिया.

इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यह खुलासा हुआ कि युवक बांग्लादेशी है और यह परिवार गैरकानूनी तरीके से भारत में पहुंचा है. लापरवाही बरतने पर मकान मालिक फिंजो राम पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है जबकि मृतक युवक की पत्नी के खिलाफ अब विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के अधीन केस दर्ज किया गया है.

विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत केस दर्ज होने पर गिरफ्तारी जरूरी: विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत केस दर्ज होने के बाद मृतक युवक के पत्नी की गिरफ्तारी कानूनन जरूरी है. ऐसे में 5 साल की बेटी को किस तरह से रखा जाएगा यह पुलिस के लिए चुनौती बन गया है. हालांकि पुलिस इस मामले में कानूनी पहलू को देख रही है. 5 वर्षीय बच्ची को सुरक्षित माहौल देना भी मानवता की दृष्टि से जरूरी है. ऐसे में जिला पुलिस इस दृष्टि से भी कार्य कर रही है. बच्चे को बेहतर माहौल में रखने की व्यवस्था भी जिला पुलिस के द्वारा की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर आकृति शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. मृतक युवक और उसके पत्नी के आधार कार्ड फर्जी पाए गए हैं. यह दोनों बांग्लादेशी हैं जो कि साल 2017 में घुसपैठ कर भारत में पहुंचे थे और हमीरपुर में अक्टूबर 2021 से किराए के कमरे में रह रहे थे. मामले में पुलिस ने विदेशी अधिनियम के धारा 14 और मकान मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

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