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MC हमीरपुर क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन शुरू, 12 सितंबर तक पात्र कर सकते हैं आवेदन - जिला नियंत्रक शिवराम

नगर परिषद हमीरपुर के क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जाएगी. इस नई दुकान के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक ने पात्र लोगों एवं संस्थाओं से 12 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं.

Application started for ration depot shop  in MC Hamirpur area
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Published : Aug 24, 2020, 8:41 PM IST

हमीरपुरः नगर परिषद हमीरपुर के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की उचित मूल्य की दुकान की जगह अब नई उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जाएगी. इस नई दुकान के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक ने पात्र लोगों एवं संस्थाओं से 12 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं.

जिला नियंत्रक शिवराम ने बताया कि इस दुकान के आवंटन में पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाओं, ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा व उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधन में महिलाओं या उनके समूहों को मिलेगी.

एकल नारी, दुकान चलाने में सक्षम दिव्यांग व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक और शिक्षित बेरोजगार को द्वितीय प्राथमिकता दी जा सकती है. इनके अलावा तृतीय प्राथमिकता के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को भी आवंटन किया जा सकता है.

शिवराम ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्था निर्धारित प्रपत्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 12 सितंबर तक जिला नियंत्रक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. आवेदक कम से कम दसवीं पास होना चाहिए.

बता दें कि इसके लिए आवेदन पत्र के साथ दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अलावा वित्तीय स्थिति से संबंधित प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता संबंधी दस्तावेज और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलगन करना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि आवंटन के नियमों और आवश्यक शर्तों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के फोन नंबर 1972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः 16 टनलों से गुजरते हुए पंजाब से बिलासपुर पहुंचेगी रेल, रेलवे लाइन का कार्य जारी

हमीरपुरः नगर परिषद हमीरपुर के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की उचित मूल्य की दुकान की जगह अब नई उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जाएगी. इस नई दुकान के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक ने पात्र लोगों एवं संस्थाओं से 12 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं.

जिला नियंत्रक शिवराम ने बताया कि इस दुकान के आवंटन में पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाओं, ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा व उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधन में महिलाओं या उनके समूहों को मिलेगी.

एकल नारी, दुकान चलाने में सक्षम दिव्यांग व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक और शिक्षित बेरोजगार को द्वितीय प्राथमिकता दी जा सकती है. इनके अलावा तृतीय प्राथमिकता के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को भी आवंटन किया जा सकता है.

शिवराम ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्था निर्धारित प्रपत्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 12 सितंबर तक जिला नियंत्रक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. आवेदक कम से कम दसवीं पास होना चाहिए.

बता दें कि इसके लिए आवेदन पत्र के साथ दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अलावा वित्तीय स्थिति से संबंधित प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता संबंधी दस्तावेज और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलगन करना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि आवंटन के नियमों और आवश्यक शर्तों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के फोन नंबर 1972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है.

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