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कांगड़ाः सहारा योजना का लोग उठा रहे लाभ, जिला में 4,818 लोग लाभान्वित - कांगड़ा न्यूज

प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सहारा योजना शुरू की है. जिसका अभी तक कांगड़ा जिला में 4818 लोग लाभ उठा चुके है. आशा वर्कर से लोग इस योजना की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है.

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम कटोच
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम कटोच
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Published : May 21, 2021, 3:10 PM IST

कांगड़ाः कोरोना महामारी के इस दौर में भले ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा हो, लेकिन प्रदेश सरकार समस्त हिमाचल वासियों को राहत पहुंचाने के लिए सहारा योजना शुरू की है.आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग और जिनकी सालाना आय चार लाख रुपये से कम है और एकल परिवार से संबध रखते हैं उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहारा योजना आरम्भ की गई है. इस योजना के तहत पात्र लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.

योजना के तहत 4818 लोग ले रहे लाभ

इस योजना के तहत वर्तमान में कांगड़ा जिला में 4,818 पात्र लोग (मरीज़) लाभान्वित हो रहे हैं. जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम कटोच बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई पहल के तहत आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के ऐसे लोगों के लिए, जो एकल परिवार से संबध रखते हैं और जिनकी आय चार लाख रुपये से कम है उन्हें वित्तिय सहायता दी जा रही है.ये परिवार इस योजना के अंतर्गत पार्किन्सन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया, कैंसर रोग, हीमोफीलिया, गुर्दे की विफलता, पैरलिसिस के अलावा कोई अन्य रोग, जो स्थाई रुप से किसी रोगी को अक्षम करते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

योजना के तहत पात्र रोगी को 3000 की सहायता होगी प्रदान

सहारा योजना के तहत पात्र रोगी को प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिमाह 3000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. यह वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है. इस योजना के अंतर्गत सरकारी एवं पेंशनभोगी व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा का लाभ उठाते हैं, पात्र नहीं होंगे.

आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक बीमारी के दस्तावेज, फोटो पहचान-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, स्थाई निवास का प्रमाण-पत्र, बीपीएल प्रमाण-पत्र, बैंक ख़ाते की पूर्ण जानकारी तथा जीवन प्रमाण-पत्र सलंग्न करके सम्बन्धित खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे. उक्त दस्तावेज अपने क्षेत्र की आशा वर्कर तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से भी खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भेजे जा सकते हैं.

इसके अलावा जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति किसी भी उपरोक्त बीमारी से पीड़ित होने पर अपना पंजीकरण करवा कर योजना का लाभ उठा सकता है. उन्होंने पात्र लाभार्थियों से योजना में प्राप्त होने वाली राशि के भुगतान में देरी से बचने के लिए, हर छः महीने बाद सम्बंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र भेजने की अपील की है.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में एक दिन में 65 लोगों की कोरोना से मौत, 4257 संक्रमित हुए स्वस्थ

कांगड़ाः कोरोना महामारी के इस दौर में भले ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा हो, लेकिन प्रदेश सरकार समस्त हिमाचल वासियों को राहत पहुंचाने के लिए सहारा योजना शुरू की है.आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग और जिनकी सालाना आय चार लाख रुपये से कम है और एकल परिवार से संबध रखते हैं उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहारा योजना आरम्भ की गई है. इस योजना के तहत पात्र लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.

योजना के तहत 4818 लोग ले रहे लाभ

इस योजना के तहत वर्तमान में कांगड़ा जिला में 4,818 पात्र लोग (मरीज़) लाभान्वित हो रहे हैं. जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम कटोच बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई पहल के तहत आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के ऐसे लोगों के लिए, जो एकल परिवार से संबध रखते हैं और जिनकी आय चार लाख रुपये से कम है उन्हें वित्तिय सहायता दी जा रही है.ये परिवार इस योजना के अंतर्गत पार्किन्सन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया, कैंसर रोग, हीमोफीलिया, गुर्दे की विफलता, पैरलिसिस के अलावा कोई अन्य रोग, जो स्थाई रुप से किसी रोगी को अक्षम करते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

योजना के तहत पात्र रोगी को 3000 की सहायता होगी प्रदान

सहारा योजना के तहत पात्र रोगी को प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिमाह 3000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. यह वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है. इस योजना के अंतर्गत सरकारी एवं पेंशनभोगी व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा का लाभ उठाते हैं, पात्र नहीं होंगे.

आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक बीमारी के दस्तावेज, फोटो पहचान-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, स्थाई निवास का प्रमाण-पत्र, बीपीएल प्रमाण-पत्र, बैंक ख़ाते की पूर्ण जानकारी तथा जीवन प्रमाण-पत्र सलंग्न करके सम्बन्धित खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे. उक्त दस्तावेज अपने क्षेत्र की आशा वर्कर तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से भी खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भेजे जा सकते हैं.

इसके अलावा जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति किसी भी उपरोक्त बीमारी से पीड़ित होने पर अपना पंजीकरण करवा कर योजना का लाभ उठा सकता है. उन्होंने पात्र लाभार्थियों से योजना में प्राप्त होने वाली राशि के भुगतान में देरी से बचने के लिए, हर छः महीने बाद सम्बंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र भेजने की अपील की है.

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