धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई स्कूल बैग पॉलिसी के तहत प्रकाशकों को पुस्तकों पर उसके वजन का उल्लेख करना होगा. इसी के साथ फाइलों का वजन कम करने के लिए भी हल्की सीटें लगानी होंगी.
शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूलों को जारी किए निर्देश
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सभी सरकारी और बोर्ड की ओर से संबद्धता प्राप्त सभी स्कूलों को इस पॉलिसी को अपनाने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही शिक्षा विभाग, एक्सपर्ट कमेटी और एनसीआरटी की ओर से स्कूल बैग पॉलिसी-2020 में कई सुझाव भी दिए गए हैं, जिससे स्कूली बच्चों के बैग के वजन को कम किया जा सके.
प्रोजेक्टों में प्रयोग की जाने वाली फाइलों पर लिखना होगा वजन
डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इस पॉलिसी में स्कूल पुस्तकों के प्रकाशकों को पुस्तकों का मुद्रण करने के दौरान उन पर किताब के वजन का भी उल्लेख करना होगा. इसके अलावा प्रैक्टिकल सहित अन्य प्रोजेक्टों में प्रयोग की जाने वाली फाइलों को भी इस तरह से बनाना होगा कि उससे स्कूली छात्रों के बैग के वजन को कम किया जा सके. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई स्कूल बैग पॉलिसी-2020 में कुल 19 सुझाव बैग के वजन को कम करने के लिए सुझाव दिए गए हैं.
नोटबुक में पन्नों की संख्या को भी जरूरत के हिसाब से रखने के निर्देश
सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रकाशकों को नोटबुक में पन्नों की संख्या को भी जरूरत के हिसाब से करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा स्कूलों में लॉकरों का प्रावधान करना, छात्रों को दिए जाने वाले होमवर्क के लिए अल्टर्नेट तैयार करना और पाठ्यपुस्तकों के वजन को कम करना भी शामिल है. उन्होंने बताया कि छात्रों के स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिहाज से 19 बिंदुओं का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
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