धर्मशालाः जिला कांगड़ा में बाहरी राज्यों से आए नागरिकों के कोविड-19 जांच के लिए रेंडम सैंपल भी लिए जाएंगे. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को दिशा-निर्देश दिए गए हैं. डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि बाहरी या अन्य राज्यों से आए लोगों को होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा.
डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि इसकी नियमित तौर पर निगरानी भी की जा रही है. पंचायत स्तर से रोजाना रिपोर्ट भी जिला कंट्रोल रूम में प्रेषित करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं. डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में जांच करवाएं.
होम क्वारंटाइन का उल्लंघन किया तो परिवार के सदस्यों पर भी होगी कार्रवाई
डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाहरी राज्य में फंसे लोगों को सरकार के दिशा निर्देश पर कांगड़ा जिला में वापसी की अनुमति दी गई है, लेकिन इन लोगों को 28 दिनों तक अपने घरों में रहने और सामाजिक दूरी की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इन निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है.
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिला कांगड़ा के बाहर कहीं से भी आया है तो वह 28 दिन तक घर के अन्दर ही रहेगा. ऐसे व्यक्ति को घर के अन्दर ही रखने एवं बाहर जाने से रोकने के लिए उसके साथ रह रहे परिवार के व्यस्क सदस्य भी कानूनी रूप से बाध्य होंगे यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो होम क्वारंटाइन में है घर के बाहर दिखाई देता है तो उसके घर में रह रहे अन्य व्यस्क परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर की जा सकती है.
प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स को रोगियों के बारे में देने होगी जानकारी
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला कांगड़ा में किसी भी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक के पास अगर बुखार, खांसी, झुकाम या सांस की परेशानी से प्रभावित व्यक्ति इलाज के लिए पहुंचता है तो डॉक्टर द्वारा मरीज से यह पता किया जाना अनिवार्य होगा कि क्या वह जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है.
अगर ऐसा मरीज जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है तो उस दशा में प्राइवेट मेडिकल क्टिशनर डॉक्टर को यह सूचना जिला चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा या 1077 पर देना अनिवार्य होगा. इन आदेशों का उल्लंघन आईपीसी धारा 269 एवं 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 में दंडनीय होगा.
डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी नागरिकों को घरों में ही रहने की सलाह दी. बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें और सामाजिक दूरी का पालन करें, घर में बुजुर्गों विशेषकर बीमारों का ध्यान रखें. अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के निर्देश मानें और संक्रमण रोकने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें.
इसके साथ ही कोरोना योद्वाओं, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों सभी का सम्मान करें. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है और लोगों को स्वयं ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी.
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