धर्मशालाः जिला कांगड़ा में सोमवार को कोरोना वायरस के टेस्ट के 14 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. यह जानकारी डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने देते हुए बताया कि जिला कांगड़ा में लॉकडाउन के माध्यम से सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है और इस बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया है.
उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करना चाहिए. कांगड़ा डीसी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें और लॉकडाउन पर अमल करें.
बाहरी राज्यों से लौटे लोगों का 28 दिन घर में ही रहना अनिवार्य
डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि बाहरी राज्यों से आ रहे कांगड़ा के नागरिकों को 28 दिन तक अपने घरों में ही रहना जरूरी होगा. अगर किसी सार्वजनिक स्थान और अन्य जगहों पर उनको घूमते हुए देखा गया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन करें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.
उन्होंने नागरिकों से भी आग्रह करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है. क्वारंटाइन की उल्लंघन करने वालों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें ताकि समाज को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके.
बाहर से आए नागरिकों की जा रही है निगरानी
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में बाहरी राज्यों या अन्य क्षेत्रों से आए पंद्रह हजार के करीब नागरिकों की निगरानी की जा रही है. इस बाबत जिला प्रशासन के पास नागरिकों का पूरा डाटाबेस तैयार है जो कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों एवं विकास खंड अधिकारियों को भी उपलब्ध करवाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए नागरिकों को 28 दिन के लिए घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं तथा इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास खंड अधिकारियों को पंचायत स्तर से नियमित तौर पर रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है.
प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स को रोगियों के बारे में देने होगी जानकारी
डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जिले में किसी भी प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉक्टर, एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, तिब्बती या कोई अन्य विधा के पास यदि बुखार, खांसी, झुकाम या सांस की परेशानी से प्रभावित व्यक्ति इलाज के लिए पहुंचता है तो डॉक्टर द्वारा मरीज से यह पता किया जाना अनिवार्य होगा कि क्या वह जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है.
यदि ऐसा मरीज जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है तो उस दशा में प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉक्टर को यह सूचना जिला चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा या 1077 पर देना अनिवार्य होगा. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी धारा 269 व 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 में दंडनीय होगा.
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