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आधार कार्ड बनवाने के लिए 31 दस्तावेज मान्य, चंबा में 22 केंद्रों में होगा आधार पंजीकरण: DC

उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि पहचान प्रमाण के लिए 31 दस्तावेजों में कोई भी एक दस्तावेज मान्य होगा. वहीं उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला में विभिन्न 22 केंद्रों में करवाया जा सकता है आधार पंजीकरण.

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उपायुक्त विवेक भाटिया
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Published : Jul 10, 2020, 1:40 PM IST

चंबा : आधार सत्यापन के लिए उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि पहचान प्रमाण के लिए 31 दस्तावेजों में कोई भी एक दस्तावेज मान्य होगा. वहीं उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला में विभिन्न 22 केंद्रों में करवाया जा सकता है आधार पंजीकरण

इनमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, हथियार लाइसेंस, फोटो बैंक एटीएम कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड, पेंशन भोगी फोटो कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड, किसान फोटो पासबुक, सीजीएचएस/ ईसीएचएस फोटो कार्ड, डाक विभाग ओर से जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड, लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, सरकार या प्रशासन की ओर जारी दिव्यांगता पहचान पत्र या दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र,भामाशाह कार्ड मान्यता प्राप्त आश्रय गृह व अनाथालय के अधीक्षक, वार्डन, मैटर्न या संस्थान प्रमुख की ओर से उनके सरकारी लेटरहेड पर प्रमाण पत्र, लेटरहेड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, ग्राम पंचायत प्रमुख की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना, फोटोयुक्त विवाह प्रमाण पत्र, आरएसबीवाई कार्ड, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने की प्रमाण पत्र बुक जिसमें अभ्यर्थी का फोटो लगा हो, फोटोयुक्त अनुसूचित जाति, जनजाति जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, नाम और फोटो सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, नाम और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख की ओर से जारी स्कूल रिकॉर्ड का उद्धरण, नाम और फोटो वाली बैंक पासबुक और संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की ओर से जारी नाम और फोटो वाला पहचान पत्र शामिल हैं.

जिलाधीश चंबा विवेक भटिया ने कहा कि जिला में आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए. उन्होंने कहा कि आवेदक के नाम और परिवार के मुखिया से संबंध दर्शाने वाले प्रमाण पत्र के तौर पर भी 14 विभिन्न दस्तावेज दिए जा सकते हैं.

ये 14 जरूरी दस्तावेज-

इनमें पीडीएस कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सीजीएचएस/ राज्य सरकार/ ईसीएचएस/ईएसआईसी चिकित्सा कार्ड, पेंशन कार्ड, सेना कैंटीन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म पंजीयक नगर निगम और अन्य अधिसूचित सरकारी निकायों की ओरजारी जारी जन्म प्रमाण पत्र, केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी परिवार पात्रता का कोई अन्य दस्तावेज, सरकार की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र, डाक विभाग की ओर से जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड, भामाशाह कार्ड, बच्चे के जन्म उपरांत सरकारी अस्पताल की ओर से जारी डिस्चार्ज कार्ड, लेटर हेड पर सांसद या विधायक या नगर पालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी की ओर से जारी फोटो पहचान वाला प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत प्रमुख की ओर से जारी परिवार के मुखिया के साथ संबंध दर्शाता फोटो युक्त पहचान पत्र भी शामिल है.

नाम और जन्मतिथि युक्त दस्तावेज -

नाम और जन्मतिथि युक्त दस्तावेज के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी की ओर से जारी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, सरकार की ओर से जारी फोटोयुक्त प्रमाण पत्र जिस पर हस्ताक्षर कर्ता प्राधिकारी की ओर से विधिवत हस्ताक्षर किए हों. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र जन्म तिथि सहित, पैन कार्ड, किसी भी सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय की ओर से जारी मार्कशीट, सरकारी फोटो पहचान पत्र कार्ड, केंद्रीय या राज्य पेंशन भुगतान आदेश, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड/ भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का फोटो कार्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें नाम और जन्मतिथि अंकित हो, स्कूल के प्रमुख की ओर से जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण जिसमें नाम, जन्मतिथि और फोटो निहित हो, संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की ओरजारी नाम, जन्मतिथि और फोटो की पहचान वाला प्रमाण पत्र दिया जा सकता है. उपायुक्त ने यह भी बताया कि चंबा जिला में इस समय 22 आधार पंजीकरण केंद्र कार्यशील हैं.

इनके अलावा दो मोबाइल यूनिटें भी उपलब्ध हैं. जिला मुख्यालय स्थित खाद्य नागरिक आपूर्ति कार्यालय परिसर में स्थाई पंजीकरण केंद्र के अलावा भारतीय स्टेट बैंक सलूणी, एसडीएम कार्यालय चुवाड़ी, भारतीय स्टेट बैंक मैहला, डलहौजी पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस सुन्डला, भारतीय स्टेट बैंक जुलाकड़ी, मुख्य पोस्ट ऑफिस चंबा, पशुपालन डिस्पेंसरी नकरोड़, पटवार सर्कल कार्यालय डियूर, कलेक्शन सेंटर मैड़ा, पंचायत भवन गरनोटा, खंड विकास अधिकारी कार्यालय तीसा, पंचायत भवन गरोला, पंचायत भवन रिंडा, पंजाब नेशनल बैंक तीसा, पंचायत भवन कंधवारा, आंगनवाड़ी केंद्र समलेऊ, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा, पंचायत भवन मौड़ा, बीएसएनएल मुख्य कार्यालय चंबा और पंचायत घर पुखरी में संचालित आधार पंजीकरण केंद्रों में जाकर भी आधार पंजीकरण करवाया जा सकता है.

जिला में आधार सत्यापन के लिए दिए जा सकते हैं. 59 विभिन्न दस्तावेज के तहत भी आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा व्यक्ति की पहचान के लिए 31 दस्तावेज स्वीकार किये जाते है. इसके अलावा आवेदक के नाम और परिवार के मुखिया के साथ संबंध दर्शाने के लिए 14 दस्तावेज निश्चित किए गए हैं. उपायुक्त चंबा ने बताया कि आधार कार्ड विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यकता रहती है. लिहाजा लोगों को अधिक से अधिक अपने आधार कार्ड सत्यापित करवाने के लिए आगे आना चाहिए आधार कार्ड प्राप्त होने से इन लोगों को सहूलियत ही मिलेगी.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस पार्टी दिशाहीन, विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकामः वीरेंद्र कंवर

चंबा : आधार सत्यापन के लिए उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि पहचान प्रमाण के लिए 31 दस्तावेजों में कोई भी एक दस्तावेज मान्य होगा. वहीं उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला में विभिन्न 22 केंद्रों में करवाया जा सकता है आधार पंजीकरण

इनमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, हथियार लाइसेंस, फोटो बैंक एटीएम कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड, पेंशन भोगी फोटो कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड, किसान फोटो पासबुक, सीजीएचएस/ ईसीएचएस फोटो कार्ड, डाक विभाग ओर से जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड, लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, सरकार या प्रशासन की ओर जारी दिव्यांगता पहचान पत्र या दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र,भामाशाह कार्ड मान्यता प्राप्त आश्रय गृह व अनाथालय के अधीक्षक, वार्डन, मैटर्न या संस्थान प्रमुख की ओर से उनके सरकारी लेटरहेड पर प्रमाण पत्र, लेटरहेड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, ग्राम पंचायत प्रमुख की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना, फोटोयुक्त विवाह प्रमाण पत्र, आरएसबीवाई कार्ड, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने की प्रमाण पत्र बुक जिसमें अभ्यर्थी का फोटो लगा हो, फोटोयुक्त अनुसूचित जाति, जनजाति जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, नाम और फोटो सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, नाम और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख की ओर से जारी स्कूल रिकॉर्ड का उद्धरण, नाम और फोटो वाली बैंक पासबुक और संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की ओर से जारी नाम और फोटो वाला पहचान पत्र शामिल हैं.

जिलाधीश चंबा विवेक भटिया ने कहा कि जिला में आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए. उन्होंने कहा कि आवेदक के नाम और परिवार के मुखिया से संबंध दर्शाने वाले प्रमाण पत्र के तौर पर भी 14 विभिन्न दस्तावेज दिए जा सकते हैं.

ये 14 जरूरी दस्तावेज-

इनमें पीडीएस कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सीजीएचएस/ राज्य सरकार/ ईसीएचएस/ईएसआईसी चिकित्सा कार्ड, पेंशन कार्ड, सेना कैंटीन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म पंजीयक नगर निगम और अन्य अधिसूचित सरकारी निकायों की ओरजारी जारी जन्म प्रमाण पत्र, केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी परिवार पात्रता का कोई अन्य दस्तावेज, सरकार की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र, डाक विभाग की ओर से जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड, भामाशाह कार्ड, बच्चे के जन्म उपरांत सरकारी अस्पताल की ओर से जारी डिस्चार्ज कार्ड, लेटर हेड पर सांसद या विधायक या नगर पालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी की ओर से जारी फोटो पहचान वाला प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत प्रमुख की ओर से जारी परिवार के मुखिया के साथ संबंध दर्शाता फोटो युक्त पहचान पत्र भी शामिल है.

नाम और जन्मतिथि युक्त दस्तावेज -

नाम और जन्मतिथि युक्त दस्तावेज के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी की ओर से जारी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, सरकार की ओर से जारी फोटोयुक्त प्रमाण पत्र जिस पर हस्ताक्षर कर्ता प्राधिकारी की ओर से विधिवत हस्ताक्षर किए हों. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र जन्म तिथि सहित, पैन कार्ड, किसी भी सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय की ओर से जारी मार्कशीट, सरकारी फोटो पहचान पत्र कार्ड, केंद्रीय या राज्य पेंशन भुगतान आदेश, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड/ भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का फोटो कार्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें नाम और जन्मतिथि अंकित हो, स्कूल के प्रमुख की ओर से जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण जिसमें नाम, जन्मतिथि और फोटो निहित हो, संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की ओरजारी नाम, जन्मतिथि और फोटो की पहचान वाला प्रमाण पत्र दिया जा सकता है. उपायुक्त ने यह भी बताया कि चंबा जिला में इस समय 22 आधार पंजीकरण केंद्र कार्यशील हैं.

इनके अलावा दो मोबाइल यूनिटें भी उपलब्ध हैं. जिला मुख्यालय स्थित खाद्य नागरिक आपूर्ति कार्यालय परिसर में स्थाई पंजीकरण केंद्र के अलावा भारतीय स्टेट बैंक सलूणी, एसडीएम कार्यालय चुवाड़ी, भारतीय स्टेट बैंक मैहला, डलहौजी पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस सुन्डला, भारतीय स्टेट बैंक जुलाकड़ी, मुख्य पोस्ट ऑफिस चंबा, पशुपालन डिस्पेंसरी नकरोड़, पटवार सर्कल कार्यालय डियूर, कलेक्शन सेंटर मैड़ा, पंचायत भवन गरनोटा, खंड विकास अधिकारी कार्यालय तीसा, पंचायत भवन गरोला, पंचायत भवन रिंडा, पंजाब नेशनल बैंक तीसा, पंचायत भवन कंधवारा, आंगनवाड़ी केंद्र समलेऊ, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा, पंचायत भवन मौड़ा, बीएसएनएल मुख्य कार्यालय चंबा और पंचायत घर पुखरी में संचालित आधार पंजीकरण केंद्रों में जाकर भी आधार पंजीकरण करवाया जा सकता है.

जिला में आधार सत्यापन के लिए दिए जा सकते हैं. 59 विभिन्न दस्तावेज के तहत भी आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा व्यक्ति की पहचान के लिए 31 दस्तावेज स्वीकार किये जाते है. इसके अलावा आवेदक के नाम और परिवार के मुखिया के साथ संबंध दर्शाने के लिए 14 दस्तावेज निश्चित किए गए हैं. उपायुक्त चंबा ने बताया कि आधार कार्ड विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यकता रहती है. लिहाजा लोगों को अधिक से अधिक अपने आधार कार्ड सत्यापित करवाने के लिए आगे आना चाहिए आधार कार्ड प्राप्त होने से इन लोगों को सहूलियत ही मिलेगी.

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