ETV Bharat / city

चरस तस्कर को पांच साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

17 अक्तूबर 2015 को पुलिस टीम ने भरमौर मार्ग पर कलुसईं के पास नाका लगा रखा था. इसी दौरान बकानी की ओर से पैदल आ रहा केवल कृष्ण पुलिस टीम को देखकर घबराकर गया. तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 992 ग्राम चरस बरामद हुई थी.

author img

By

Published : Jul 6, 2019, 11:58 PM IST

Five year sentence for charas smugglers in chamba

चंबा: विशेष न्यायधीश कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने शनिवार को केवल भरमौर जिला के भटवारा गांव के कृष्ण को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारवास और बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 अक्तूबर 2015 को पुलिस टीम ने भरमौर मार्ग पर कलुसईं के पास नाका लगा रखा था. इसी दौरान बकानी की ओर से पैदल आ रहा केवल कृष्ण पुलिस टीम को देखकर घबराकर मौके से भागने का प्रयास करने लगा. तलाशी दौरान कब्जे से 992 ग्राम चरस बरामद की थी.

सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया. पुलिस ने मामले की जांच- पड़ताल पूर्ण करने के बाद कागजी औपचारिकताएं निपटाकर चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केवल कृष्ण को चरस तस्करी को दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

चंबा: विशेष न्यायधीश कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने शनिवार को केवल भरमौर जिला के भटवारा गांव के कृष्ण को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारवास और बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 अक्तूबर 2015 को पुलिस टीम ने भरमौर मार्ग पर कलुसईं के पास नाका लगा रखा था. इसी दौरान बकानी की ओर से पैदल आ रहा केवल कृष्ण पुलिस टीम को देखकर घबराकर मौके से भागने का प्रयास करने लगा. तलाशी दौरान कब्जे से 992 ग्राम चरस बरामद की थी.

सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया. पुलिस ने मामले की जांच- पड़ताल पूर्ण करने के बाद कागजी औपचारिकताएं निपटाकर चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केवल कृष्ण को चरस तस्करी को दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

Intro:
अजय शर्मा, चंबा
विशेष न्यायधीश कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने शनिवार को केवल कृष्ण पुत्र धर्म चंद वासी गांव भटवारा पोस्ट आफिस ब्रेही तहसील भरमौर को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारवास और बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पडेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की।
Body:अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 अक्तूबर 2015 को पुलिस टीम ने भरमौर मार्ग पर कलुसईं के पास नाका लगा रखा था। इसी दौरान बकानी की ओर से पैदल आ रहा केवल कृृष्ण पुलिस टीम को देखकर घबराकर मौके से भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम को केवल कृष्ण की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर तुरंत पीछा
कर धर दबोवा। पुलिस टीम ने केवल कृष्ण की तलाशी दौरान कब्जे से 992 ग्राम चरस बरामद की। केवल कृष्ण के खिलाफ चरस तस्करी को लेकर सदर पुलिस थाना
में मामला दर्ज किया। बाद में पुलिस ने मामले की जांच- पडताल पूर्ण करने के बाद कागजी औपचारिकताएं निपटाकर चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया है। Conclusion:अदालत में अभियोजन ने सोलह गवाह पेश कर केवल कृष्ण पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केवल कृष्ण को चरस तस्करी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और बीस हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.