बिलासपुर: कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव को लेकर केंद्र सहित प्रदेश सरकार आए दिन नए प्लान तैयार कर रही है. ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी आदेश जारी किए हैं कि अब होम क्वारंटाइन किए गए संदिग्ध लोगों का सॉलिड सहित बॉयो वेस्ट नगर परिषद को अलग से उठाना पड़ेगा. अगर व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो व्यक्ति को अपना वेस्ट मटेरियल को एक लिफाफे में रखकर उसके ऊपर कोविड वेस्ट लिखना अनिवार्य किया गया है.
वहीं, आदेशों में यह भी साफ किया गया है कि नगर परिषद का दायित्व है कि वह दो दिन बाद उस व्यक्ति के घर से अलग से वेस्ट उठाएगा. अगर व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो व्यक्ति अपना वेस्ट पंचायत या नगर परिषद की डोर-टू-डोर योजना के तहत कूड़ा दे सकता है लेकिन जब तक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उसे कूड़ा अपने घर पर ही रखना होगा.
इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर के सहायक पर्यावरण अभियंता अतुल परमार ने बताया कि इस संदर्भ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदेशभर में नोटिफिकेशन जारी हो गई है. वहीं, जिलास्तर पर प्रदूषण बोर्ड ने आगे नगर परिषद को आदेश जारी कर दिए है. नगर परिषद के कर्मचारियों को सेफ्टी गाउन पहनना भी अनिवार्य किया गया है. अगर कोई कर्मचारी ऐसे संदिग्ध या पॉजिटिव व्यक्ति का सॉलिड व बायो वेस्ट उठाता है तो उसे पूरे एहतियात बरतना होगा. पीपीई किट्स या फिर सेफटी गाउन के साथ उन्हें कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर जाना होगा.
कर्मचारियों की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी नगर परिषद की रहेगी. वहीं, पॉजिटिव व्यक्ति का वेस्ट नगर परिषद को मिट्टी में दबाना होगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक पॉजिटिव व्यक्ति का वेस्ट के लिए 3 से 5 फीट खड्डा करना होगा जिसमें यह सारा वेस्ट दबाया जाएगा. अधिकारी अतुल परमार ने कहा कि होम क्वारंटाइन के अलावा जो संदिग्ध संस्थागत क्वारंटाइन किए गए हैं, वहां पर पहले से ही नगर परिषद के कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगी हुई है. यहां पर नप के कर्मचारी पूरे सुरक्षा के साथ यहां से सॉलिड व बायो वेस्ट उठा लेते हैं. अतुल परमार ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की ओर से आदेश जारी हुए है। नगर परिषद को इस संदर्भ में सूचित कर दिया गया है.
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