बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में अब आपातकालीन स्थिति में जिला प्रशासन के अधिकारियों की गाड़ियों पर लाल, हरी व सफेद रंग की बत्तियां दिखेंगी. भारत सरकार के भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइन्स के आधार पर हिमाचल प्रदेश में भी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है.
इस बाबत उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उपमंडल अधिकारी, पुलिस उप-अधीक्षक व होमगार्ड कमांडेंट को अधिकृत किया है. हिमाचल के आयुक्त परिवहन की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद ये सूचना उपायुक्त बिलासपुर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जारी की है.
अधिसूचना के अनुसार किसी भी रेस्क्यू ऑप्रेशन, कंटेनमेंट प्लान, लॉ-एंड ऑर्डर, एरिया सील करना, राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य और अन्य घटनाओं में जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मल्टी कलर बत्ती लगाने के लिए अधिकृत किया गया है, ताकि समय रहते राहत कार्य हो सकें. बीस मई आयुक्त परिवहन की ओर से ये अधिसूचना सभी जिलों को जारी की गई है, जिसके तहत अधिकृत अधिकारी आपात स्थिति में अपने अपने वाहनों पर मल्टी कलर बत्ती का इस्तेमाल कर सकेंगे.
बता दें कि भारत सरकार के भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइन्स के आधार पर सरकार की तरफ से ये आदेश जारी हुए हैं. अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी. सरकार द्वारा पहले ही लाल व उसके बाद नीली बत्ती हटा दी गई थी. आपात स्थिति में केवल फायर ब्रिगेड वाहन बत्ती लगाकर जा सकते हैं, जबकि अस्पतालों में आपात सेवाओं के लिए एंबुलेंस वाहनों में बत्ती लगाने का प्रावधान तय किया गया है. घटना दुर्घटनाओं के समय त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने के लिए अब राजस्व, पुलिस, अग्रिशमन और होमगार्ड विभागों के अधिकारी भी बत्ती लगाकर घटनास्थल पर जा सकेंगे. इसके लिए सरकार ने प्रावधान लागू कर दिया है, जिसके तहत किसी भी बड़ी घटना घटित होने व आपदा जैसी स्थिति में त्वरित राहत कार्यों के लिए अधिकारी अपने वाहनों पर नीली, लाल व सफेद बत्ती लगाकर जा सकेंगे.
वहीं, बिलासपुर जिला मुख्यालय के डीएसपी संजय शर्मा ने उपायुक्त की ओर से अधिसूचना की प्रति जारी होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि केवल घटना व आपदाओं के समय राहत के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है. उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि आयुक्त परिवहन की ओर से जारी अधिसूचना में घटना व दुर्घटनाओं के साथ ही आपदा प्रबंधन के समय त्वरित राहत कार्यों के लिए राजस्व, पुलिस, फायर व अग्निशमन विभागों के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है. इस बारे संबंधित विभागों को अधिसूचना में तय प्रावधानों के बारे में अवगत कर दिया गया है.
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