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BILASPUR: फेस्टिवल सीजन को लेकर फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट, दुकानों से भरे जा रहे सैंपल

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Published : Oct 14, 2022, 7:45 PM IST

त्योहारी सीजन के चलते मिठाईयों और अन्य खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट न हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग बिलासपुर अलर्ट हो गया है और जिले में (Food Safety Department Bilaspur) जगह जगह दुकानों से सैंपल लिए जा रहे हैं. शुक्रवार को फूड सेफ्टी विंग की मोबाइल वैन बिलासपुर शहर पहुंची और 25 सैंपल लिए.

Food Safety Department Bilaspur
खाद्य सुरक्षा विभाग बिलासपुर

बिलासपुर: फेस्टिवल सीजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट हो गया है. बिलासपुर जिले के (Food Safety Department Bilaspur) विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग का फूड सेफ्टी विंग दुकानों का निरीक्षण करने में जुट गया है. इसी कड़ी में शुक्रवार को फूड सेफ्टी विंग की मोबाइल वैन बिलासपुर पहुंची. बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर अधिकारियों ने सैंपल एकत्रित किए. जिसमें दूध, खोया, बेसन, दही व अन्य 25 सैंपल भरे गए हैं. जिनकी मौके पर ही जांच की जा रही है. इसी के साथ सभी दुकानदारों को खाद्य पदार्थों में मिलावट न करने के आदेश भी जारी किए हैं.

जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी विभाग बिलासपुर के सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर औचक निरीक्षण किया जा रहा है. सभी दुकानदारों को आदेश जारी किए गए हैं कि मिठाईयों में किसी भी तरह से मिलावट नहीं होनी चाहिए. अगर जांच के दौरान किसी भी मिठाई की दुकान में रंगों की मिलावट पाई जाती है तो मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी. इसी के साथ उन्होंने यह भी आदेश जारी किए हैं कि मिठाई को बेचते समय डिब्बे का वजन न किया जाए. अगर डिब्बे के वजन के साथ कोई मिठाई बेचता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.

मिलावट करने वालों पर होगी कार्रवाई: उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि हर मिठाई की समयातिथि लिखना अनिवार्य किया गया है. यह आदेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, जिन्हें हर जिले में इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है. वहीं, सहायक आयुक्त ने बिलासपुर जिले की समस्त जनता से भी आग्रह किया है कि अगर किसी भी मिठाई की दुकान में मिलावट की जा रही है तो इसकी जानकारी वह विभाग को दे सकते हैं. उक्त शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और मौके पर ही कार्रवाई होगी.

बिना लाइसेंस से बेचा सामान तो होगी कार्रवाई: सहायक आयुक्त ने बताया कि सभी दुकानदारों के मौके पर ही लाइसेंस भी चैक किए जा रहे है. अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस से सामान बेचता हुआ पाया जाता है तो उक्त दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि अगर किसी दुकानदार का लाइसेंस अभी तक नहीं बना है तो तुरंत बनवाएं.

ये भी पढ़ें: शिमला के HRTC ढली डिपो में कैश चोरी, 2,18,177 रुपए गायब, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस

बिलासपुर: फेस्टिवल सीजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट हो गया है. बिलासपुर जिले के (Food Safety Department Bilaspur) विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग का फूड सेफ्टी विंग दुकानों का निरीक्षण करने में जुट गया है. इसी कड़ी में शुक्रवार को फूड सेफ्टी विंग की मोबाइल वैन बिलासपुर पहुंची. बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर अधिकारियों ने सैंपल एकत्रित किए. जिसमें दूध, खोया, बेसन, दही व अन्य 25 सैंपल भरे गए हैं. जिनकी मौके पर ही जांच की जा रही है. इसी के साथ सभी दुकानदारों को खाद्य पदार्थों में मिलावट न करने के आदेश भी जारी किए हैं.

जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी विभाग बिलासपुर के सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर औचक निरीक्षण किया जा रहा है. सभी दुकानदारों को आदेश जारी किए गए हैं कि मिठाईयों में किसी भी तरह से मिलावट नहीं होनी चाहिए. अगर जांच के दौरान किसी भी मिठाई की दुकान में रंगों की मिलावट पाई जाती है तो मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी. इसी के साथ उन्होंने यह भी आदेश जारी किए हैं कि मिठाई को बेचते समय डिब्बे का वजन न किया जाए. अगर डिब्बे के वजन के साथ कोई मिठाई बेचता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.

मिलावट करने वालों पर होगी कार्रवाई: उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि हर मिठाई की समयातिथि लिखना अनिवार्य किया गया है. यह आदेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, जिन्हें हर जिले में इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है. वहीं, सहायक आयुक्त ने बिलासपुर जिले की समस्त जनता से भी आग्रह किया है कि अगर किसी भी मिठाई की दुकान में मिलावट की जा रही है तो इसकी जानकारी वह विभाग को दे सकते हैं. उक्त शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और मौके पर ही कार्रवाई होगी.

बिना लाइसेंस से बेचा सामान तो होगी कार्रवाई: सहायक आयुक्त ने बताया कि सभी दुकानदारों के मौके पर ही लाइसेंस भी चैक किए जा रहे है. अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस से सामान बेचता हुआ पाया जाता है तो उक्त दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि अगर किसी दुकानदार का लाइसेंस अभी तक नहीं बना है तो तुरंत बनवाएं.

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