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कोरोना वायरसः बिलासपुर में तुरंत प्रभाव से कर्फ्यू लागू

बिलासपुर में जिला दंडाधिकारी राजेश्वर गोयल ने तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कफ्र्यू लागू कर दिया गया है. इस दौरान बहुत जरुरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही खुली रहेंगी. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

bilaspur curfew due to corona
bilaspur curfew due to corona
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Published : Mar 24, 2020, 7:38 PM IST

बिलासपुरः कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला दंडाधिकारी राजेश्वर गोयल ने धारा 144-1 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जिला बिलासपुर में तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू लागू कर दिया है.

इस दौरान बहुत जरुरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही खुली रहेंगी. उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी. आगामी आदेशों तक पूरे जिले यह व्यवस्था लागू रहेगी. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

वीडियो.

डीसी बिलासपुर ने लोगों से आग्रह किया है कि कर्फ्यू के दौरान अपने घर में ही रहे और कोरोना वायरस से खिलाफ लड़ाई में सहयोगी बने. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी सबसे कारगार उपाय है. घर से अनावश्यक बाहर न निकले.

उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही वायरस को फैलने से रोका जा सकता है. कर्फ्यू के दौरान सुबह 10 बजे से 2 बजे तक राशन, करियाना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां, मीट, मछली, बिना पक्के खाद्य पदार्थ के समान की दुकाने ऑपटिकल स्टोर की दुकानें खुली रहेंगी.

डीसी बिलासपुर ने कहा कि इसमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक स्थान पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे और सामान लेकर सीधे घर वापस आएंगे. दवाइयों की दुकानें, मेडिकल एमरजेंसी में अस्पताल में आने वाले व्यक्तियों, फार्मास्यूटिकल और साबुन बनाने वाली इकाइयां और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों की गतिविधियां भी खुली रहेंगी.

उन्होंने बताया कि खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-काॉमर्स वितरण भी जारी रहेगा. उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है व समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों और उपायुक्त की अनुमति से जारी रहेगी.

राजेश्वर गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित सभी बचाव नियमों के तहत दवाईयां के लिए एलकोहल-सेनिटाइजर इकाइयां भी चालू रहेंगी. उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, वे कार्य जारी रख सकती हैं.

डीसी बिलासपुर ने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के 188 और भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 270 के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. जिसके तहत व्यक्ति को 6 महीने का कारावास का प्रावधान है जो 2 साल तक का हो सकता है या जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते है.

ये भी पढ़ें- बिलासपुर में SDM दिल्ली ने किया नियमों का उल्लंघन, SP बिलासपुर ने सिखाया सबक

बिलासपुरः कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला दंडाधिकारी राजेश्वर गोयल ने धारा 144-1 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जिला बिलासपुर में तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू लागू कर दिया है.

इस दौरान बहुत जरुरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही खुली रहेंगी. उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी. आगामी आदेशों तक पूरे जिले यह व्यवस्था लागू रहेगी. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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डीसी बिलासपुर ने लोगों से आग्रह किया है कि कर्फ्यू के दौरान अपने घर में ही रहे और कोरोना वायरस से खिलाफ लड़ाई में सहयोगी बने. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी सबसे कारगार उपाय है. घर से अनावश्यक बाहर न निकले.

उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही वायरस को फैलने से रोका जा सकता है. कर्फ्यू के दौरान सुबह 10 बजे से 2 बजे तक राशन, करियाना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां, मीट, मछली, बिना पक्के खाद्य पदार्थ के समान की दुकाने ऑपटिकल स्टोर की दुकानें खुली रहेंगी.

डीसी बिलासपुर ने कहा कि इसमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक स्थान पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे और सामान लेकर सीधे घर वापस आएंगे. दवाइयों की दुकानें, मेडिकल एमरजेंसी में अस्पताल में आने वाले व्यक्तियों, फार्मास्यूटिकल और साबुन बनाने वाली इकाइयां और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों की गतिविधियां भी खुली रहेंगी.

उन्होंने बताया कि खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-काॉमर्स वितरण भी जारी रहेगा. उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है व समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों और उपायुक्त की अनुमति से जारी रहेगी.

राजेश्वर गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित सभी बचाव नियमों के तहत दवाईयां के लिए एलकोहल-सेनिटाइजर इकाइयां भी चालू रहेंगी. उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, वे कार्य जारी रख सकती हैं.

डीसी बिलासपुर ने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के 188 और भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 270 के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. जिसके तहत व्यक्ति को 6 महीने का कारावास का प्रावधान है जो 2 साल तक का हो सकता है या जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते है.

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