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हमीरपुर की सराहकड़ पंचायत का वार्ड नंबर-5 कंटेनमेंट जोन घोषित, आदेश जारी

जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड नंबर पांच में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद हमीरपुर-अवाहदेवी नेशनल हाईवे की दाईं तरफ के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति और वाहन बाहर से या फिर इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेगा.

मिनी सचिवालय
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Published : Jul 22, 2020, 10:29 PM IST

हमीरपुर: उपमंडल की ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड नंबर पांच में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद हमीरपुर-अवाहदेवी नेशनल हाईवे की दाईं तरफ के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस बाबत आदेश जारी कर दिये हैं.

उपायुक्त आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति और वाहन बाहर से या फिर इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी.

इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है. लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी.

क्षेत्र में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही क्षेत्र में पैदल या वाहन से यात्रा कर सकेगा. इसके अलावा किसी को भी सड़क या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा होने की अनुमति नहीं है. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

हमीरपुर: उपमंडल की ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड नंबर पांच में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद हमीरपुर-अवाहदेवी नेशनल हाईवे की दाईं तरफ के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस बाबत आदेश जारी कर दिये हैं.

उपायुक्त आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति और वाहन बाहर से या फिर इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी.

इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है. लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी.

क्षेत्र में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही क्षेत्र में पैदल या वाहन से यात्रा कर सकेगा. इसके अलावा किसी को भी सड़क या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा होने की अनुमति नहीं है. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

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