नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी 2023 तक पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से गुरुवार को इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित तथा न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने वाले अधिवक्ता से मामले को लेकर उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा.
पीठ ने कहा, 'उच्च न्यायालय को निर्णय करने दीजिए, हम इसमें नहीं पड़ेंगे.' मामले की त्वरित सुनवाई का अनुरोध करने वाले अधिवक्ता ने पीठ के समक्ष कहा कि उच्च न्यायालय ने विचार किया है कि मामला शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसे 18 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है.दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले हरित पटाखा व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई एक जनवरी तक के लिए टाल दी थी.
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी द्वारा पूर्ण प्रतिबंध उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का उल्लंघन है, जिन्होंने कभी भी इस तरह के व्यापक प्रतिबंध की व्यवस्था नहीं दी है.
शीर्ष अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर काबू के लिए सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह वायु प्रदूषण में वृद्धि नहीं करना चाहती है. पिछले साल शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा . केवल उन पटाखों की मनाही होगी, जिसमें 'बेरियम साल्ट' की मात्रा होगी.
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(पीटीआई-भाषा)