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कोस्ट गार्ड ने चालक दल के 11 सदस्यों के साथ श्रीलंका की दो नाव पकड़ीं

कोस्ट गार्ड ने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने पर श्रीलंका की दो नाव पकड़ी हैं (Coast Guard apprehends 2 Sri Lankan boats ). इनमें चालक दल के 11 सदस्य थे.

Coast Guard catches two boats
श्रीलंका की दो नाव पकड़ीं
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Published : Nov 13, 2022, 4:40 PM IST

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) : तटरक्षक ने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने को लेकर श्रीलंका की मछली पकड़ने वाली दो नौकाओं के चालक दल के 11 सदस्यों को पकड़ा है (Sri Lankan fishing boats with 11 crew ). इन सभी को आगे की जांच के लिए काकीनाडा ले जाया गया है.

मछली पकड़ने वाली श्रीलंकाई नौकाओं को 10 नवंबर को कलिंगपट्टनम से लगभग 175 समुद्री मील दूर भारतीय तटरक्षक पोत (आईसीजीएस) 'विग्रह' द्वारा पकड़ा गया और शनिवार को पूछताछ के लिए तट पर लाया गया था.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, श्रीलंका की नौकाएं वैध लाइसेंस और दस्तावेजों के बिना भारतीय ईईजेड में मछली पकड़ने के कार्य कर रही थीं. भारत के समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1981 के अनुसार, भारतीय ईईजेड में विदेशी जहाजों द्वारा मछली पकड़ना और अवैध शिकार करना एक अपराध है और श्रीलंका की नौकाओं ने कानून के साथ ही संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

काकीनाडा में समुद्री पुलिस, मत्स्य विभाग, सीमा शुल्क और खुफिया ब्यूरो के साथ संयुक्त जांच की जा रही है. इसके बाद, मछली पकड़ने वाली नौकाओं और चालक दल के सदस्यों को आगे की कार्यवाही के लिए क्रमशः समुद्री मत्स्य विभाग और समुद्री पुलिस को सौंप दिया जाएगा.

पढ़ें- भारतीय तट रक्षक बल ने श्रीलंका के 5 मछुआरों को भारत की समुद्री सीमा से पकड़ा

(पीटीआई-भाषा)

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) : तटरक्षक ने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने को लेकर श्रीलंका की मछली पकड़ने वाली दो नौकाओं के चालक दल के 11 सदस्यों को पकड़ा है (Sri Lankan fishing boats with 11 crew ). इन सभी को आगे की जांच के लिए काकीनाडा ले जाया गया है.

मछली पकड़ने वाली श्रीलंकाई नौकाओं को 10 नवंबर को कलिंगपट्टनम से लगभग 175 समुद्री मील दूर भारतीय तटरक्षक पोत (आईसीजीएस) 'विग्रह' द्वारा पकड़ा गया और शनिवार को पूछताछ के लिए तट पर लाया गया था.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, श्रीलंका की नौकाएं वैध लाइसेंस और दस्तावेजों के बिना भारतीय ईईजेड में मछली पकड़ने के कार्य कर रही थीं. भारत के समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1981 के अनुसार, भारतीय ईईजेड में विदेशी जहाजों द्वारा मछली पकड़ना और अवैध शिकार करना एक अपराध है और श्रीलंका की नौकाओं ने कानून के साथ ही संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

काकीनाडा में समुद्री पुलिस, मत्स्य विभाग, सीमा शुल्क और खुफिया ब्यूरो के साथ संयुक्त जांच की जा रही है. इसके बाद, मछली पकड़ने वाली नौकाओं और चालक दल के सदस्यों को आगे की कार्यवाही के लिए क्रमशः समुद्री मत्स्य विभाग और समुद्री पुलिस को सौंप दिया जाएगा.

पढ़ें- भारतीय तट रक्षक बल ने श्रीलंका के 5 मछुआरों को भारत की समुद्री सीमा से पकड़ा

(पीटीआई-भाषा)

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