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मानहानि मामला : सूरत सेशन कोर्ट में पेश हुए राहुल, 10 दिसम्बर को अगली सुनवाई

मोदी उपनाम पर दिये विवादित बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानूनी घेरे में हैं. वह आज सूरत के सेशन कोर्ट में पेश हुए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को होगी.

राहुल गांधी ( फाइल फोटो)
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Published : Oct 10, 2019, 11:00 AM IST

Updated : Oct 10, 2019, 5:02 PM IST

नई दिल्ली/ अहमदाबाद : कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में गुरुवार को गुजरात के सूरत स्थित सेशन कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने इस दौरान उनसे कुछ सवाल भी किए.

सुनवाई के दौरान पेश हुए राहुल गांधी ने इम मामले पर कोर्ट में स्थाई छूट के लिए एक आवेदन दायर किया है. फिलहाल कोर्ट ने उनके आवेदन के जवाब के लिए 10 दिसम्बर की तारीख दी है.

दरअसल, कर्नाटक में चुनावी सभा के दौरान मोदी उपनाम को लेकर राहुल ने विवादित टिप्पणी की थी.' उनके इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था.

जानकारी देतीं ईटीवी भारत संवाददाता

हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को पेशी से छूट दे दी गई थी और मामले की सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी.

इससे पहले मई माह में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट बी. एच. कपाड़िया ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था.

पढ़ें - शाह ने पूछा - महाराष्ट्र-हरियाणा वि. चुनाव के बीच छुट्टी पर क्यों है राहुल ?

राहुल गांधी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी विधायक पुरनेश मोदी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी.

इसके अलावा कांग्रेस नेता को 11 अक्टूबर को अहमदाबाद की एक अन्य अदालत में भी पेश होना है, जहां जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने राहुल पर मुकदमा दर्ज कराया था. हालांकि, इस मामले में उनको जमानत दे दी गई थी.

नई दिल्ली/ अहमदाबाद : कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में गुरुवार को गुजरात के सूरत स्थित सेशन कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने इस दौरान उनसे कुछ सवाल भी किए.

सुनवाई के दौरान पेश हुए राहुल गांधी ने इम मामले पर कोर्ट में स्थाई छूट के लिए एक आवेदन दायर किया है. फिलहाल कोर्ट ने उनके आवेदन के जवाब के लिए 10 दिसम्बर की तारीख दी है.

दरअसल, कर्नाटक में चुनावी सभा के दौरान मोदी उपनाम को लेकर राहुल ने विवादित टिप्पणी की थी.' उनके इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था.

जानकारी देतीं ईटीवी भारत संवाददाता

हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को पेशी से छूट दे दी गई थी और मामले की सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी.

इससे पहले मई माह में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट बी. एच. कपाड़िया ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था.

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राहुल गांधी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी विधायक पुरनेश मोदी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी.

इसके अलावा कांग्रेस नेता को 11 अक्टूबर को अहमदाबाद की एक अन्य अदालत में भी पेश होना है, जहां जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने राहुल पर मुकदमा दर्ज कराया था. हालांकि, इस मामले में उनको जमानत दे दी गई थी.

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Last Updated : Oct 10, 2019, 5:02 PM IST
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