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युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवारों को तोहफा, वित्तीय मदद में चार गुणा वृद्धि

युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवारों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है और उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता मौजूदा दो लाख रुपये से चार गुणा बढ़ा कर आठ लाख रुपये कर दी गयी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बाबत प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है. अब तक युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को और 60 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक अपंगता का सामना करने वाले सैनिकों को फिलहाल दो लाख रुपये की वित्तीय मदद दी जाती थी. जानें विस्तार से...

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (फाइल फोटो)
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Published : Oct 5, 2019, 11:13 PM IST

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता मौजूदा दो लाख रुपये से चार गुणा बढ़ा कर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है.

दरअसल लंबे समय से सेना यह मांग कर रही थी. सैन्य अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह वित्तीय मदद युद्ध के हताहतों के लिए बनाये गये ‘सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष’ (एबीसीडब्ल्यूएफ) के तहत दी जाएगी.

बता दें कि युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को और 60 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक अपंगता का सामना करने वाले सैनिकों को फिलहाल दो लाख रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है.

हालांकि यह वित्तीय मदद पेंशन, सेना की सामूहिक बीमा, सेना कल्याण निधि और अनुग्रह राशि के अलावा दी जाती है.

इसे भी पढ़ें- भारतीय सेना के 'हिम विजय' से घबराया चीन, अरुणाचल युद्धाभ्यास का किया विरोध

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, 'रक्षा मंत्री ने युद्ध हताहतों की सभी श्रेणी के सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है.'

उल्लेखनीय है कि फरवरी 2016 में सियाचिन में हुई हिमस्खलन की एक घटना के बाद हताहत सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की पेशकश के बाद भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (ईएसडब्ल्यू) के तहत जुलाई, 2017 में एबीसीडब्ल्यूएफ की स्थापना की गई थी.

गौरतलब है कि सियाचिन हिमस्खलन में 10 सैनिक दब गये थे.

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता मौजूदा दो लाख रुपये से चार गुणा बढ़ा कर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है.

दरअसल लंबे समय से सेना यह मांग कर रही थी. सैन्य अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह वित्तीय मदद युद्ध के हताहतों के लिए बनाये गये ‘सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष’ (एबीसीडब्ल्यूएफ) के तहत दी जाएगी.

बता दें कि युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को और 60 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक अपंगता का सामना करने वाले सैनिकों को फिलहाल दो लाख रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है.

हालांकि यह वित्तीय मदद पेंशन, सेना की सामूहिक बीमा, सेना कल्याण निधि और अनुग्रह राशि के अलावा दी जाती है.

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रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, 'रक्षा मंत्री ने युद्ध हताहतों की सभी श्रेणी के सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है.'

उल्लेखनीय है कि फरवरी 2016 में सियाचिन में हुई हिमस्खलन की एक घटना के बाद हताहत सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की पेशकश के बाद भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (ईएसडब्ल्यू) के तहत जुलाई, 2017 में एबीसीडब्ल्यूएफ की स्थापना की गई थी.

गौरतलब है कि सियाचिन हिमस्खलन में 10 सैनिक दब गये थे.

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DEF-RAJNATH-BATTLE CASUALTIES (RPT)
Defence minister approves four-fold increase in monetary assistance to families of battle casualties
         New Delhi, Oct 5 (PTI) Heeding to a long-standing demand of the Army, Defence Minister Rajnath Singh has given in-principle approval to enhance monetary assistance to next of kin of battle casualties from existing Rs 2 lakh to Rs 8 lakh, officials said Saturday.
         They said the financial assistance will be granted under Army Battle Casualties Welfare Fund (ABCWF).
         At present, financial assistance of Rs 2 lakh was given to battle casualties in case of death and also to those sustaining 60 per cent and above disability besides to several other categories.
         The assistance is given in addition to liberalised family pension, financial assistance from Army group insurance, Army Welfare Fund and ex-gratia amount.
         "The defence minister has given in principle approval to enhancement of monetary assistance to next of kin of all categories of Battle Casualty from Rs two lakh to Rs eight lakh," said a defence ministry spokesperson.
         The ABCWF has been set up under Department of Ex-Servicemen Welfare (ESW) after a large number of people offered to provide monetary assistance to the families of battle casualties following an incident in February 2016 at Siachen where 10 soldiers were buried in an avalanche.
         The ABCWF was instituted in July 2017 and was implemented retrospectively with effect from April 2016.
         This fund was set up in addition to the various existing schemes for the welfare of next of kin of battle casualties and their children.
         In addition to the assistance under the ABCWF, the already existing monetary grant includes ex-gratia for various ranks ranging from Rs 25 lakh to Rs 45 lakh and Army Group Insurance ranging from Rs 40 lakh to Rs 75 lakh, officials said.
         Singh, as home minister in the previous government, had launched Bharat ke Veer fund' to assist families of paramilitary personnel killed or injured in action. PTI MPB
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