ETV Bharat / state

पत्नी से झगड़े के बाद वहशी पिता ने लिया था पांच साल की बेटी से शर्मनाक बदला, अब जेल में कटेगी उम्र

आरोपी ने जीआरपी थाने के सामने प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पांच साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म किया था. कोर्ट ने उसे उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

yamunagar-man-raped-his-daughter-sentenced-to-life-imprisonment
पत्नी से झगड़े के बाद वहशी पिता ने लिया था पांच साल की बेटी से शर्मनाक बदला
author img

By

Published : Apr 1, 2021, 10:33 PM IST

यमुनानगर: जिला यमुनानगर में अपनी पांच साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को जगाधरी अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है. सितंबर 2018 में आरोपित का पत्नी से झगड़ा हुआ था. बदला लेने के लिए वह सौतेली बेटी को उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले गया और दुष्कर्म किया बच्ची को वहीं तड़पता छोड़कर भाग आया था.

दोषी कठोर सजा का हकदार- कोर्ट

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि पिता ही बच्ची के साथ गलत काम करेगा, तो वह स्वयं को कहां सुरक्षित महसूस करेगी सौतेले पिता ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके रिश्तों की मर्यादा को तार-तार किया ही है, साथ ही उस मासूम को ऐसा दर्द दिया है, जो ताउम्र उसे सालता रहेगा दोषी ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बच्ची को हवस का शिकार बनाया जो कि गंभीर अपराध है. ऐसा व्यक्ति कठोर सजा का हकदार है. उसे कठोर सजा देकर ही समाज में संदेश दिया जा सकता है. उक्त टिप्पणी कोर्ट ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी अजय को सजा सुनाते हुए की.

ये पढ़ें- जींद में 14 साल की किशोरी ने कुश्ती कोच पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

क्या था मामला?

आरोपी ने यमुनानगर जीआरपी थाने के सामने प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पांच साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म किया था. जहां उसने बच्ची के साथ गलत काम किया पुलिस के मुताबिक दोषी करीब दस साल से पत्नी और बच्चों के साथ यमुनानगर-जगाधरी प्लेटफॉर्म पर रह रहा था. आसपास के लोगों ने जब बच्ची को बदहवास हालत में देखा, तो सूचना पुलिस को दी जीआरपी पुलिस ने बच्ची के सौतेले पिता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था.

ये पढ़ें- रेवाड़ी: नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी

यमुनानगर: जिला यमुनानगर में अपनी पांच साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को जगाधरी अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है. सितंबर 2018 में आरोपित का पत्नी से झगड़ा हुआ था. बदला लेने के लिए वह सौतेली बेटी को उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले गया और दुष्कर्म किया बच्ची को वहीं तड़पता छोड़कर भाग आया था.

दोषी कठोर सजा का हकदार- कोर्ट

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि पिता ही बच्ची के साथ गलत काम करेगा, तो वह स्वयं को कहां सुरक्षित महसूस करेगी सौतेले पिता ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके रिश्तों की मर्यादा को तार-तार किया ही है, साथ ही उस मासूम को ऐसा दर्द दिया है, जो ताउम्र उसे सालता रहेगा दोषी ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बच्ची को हवस का शिकार बनाया जो कि गंभीर अपराध है. ऐसा व्यक्ति कठोर सजा का हकदार है. उसे कठोर सजा देकर ही समाज में संदेश दिया जा सकता है. उक्त टिप्पणी कोर्ट ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी अजय को सजा सुनाते हुए की.

ये पढ़ें- जींद में 14 साल की किशोरी ने कुश्ती कोच पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

क्या था मामला?

आरोपी ने यमुनानगर जीआरपी थाने के सामने प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पांच साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म किया था. जहां उसने बच्ची के साथ गलत काम किया पुलिस के मुताबिक दोषी करीब दस साल से पत्नी और बच्चों के साथ यमुनानगर-जगाधरी प्लेटफॉर्म पर रह रहा था. आसपास के लोगों ने जब बच्ची को बदहवास हालत में देखा, तो सूचना पुलिस को दी जीआरपी पुलिस ने बच्ची के सौतेले पिता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था.

ये पढ़ें- रेवाड़ी: नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.